थाना नानाखेड़ा पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दिलवाई आजीवन कारावास की सजा

उज्जैन, दिनांक 04.07.2021 को थाना नानाखेडा उज्जैन क्षेत्रांतर्गत महाकाल वाणिज्य केन्द्र नानाखेड़ा उज्जैन से नाबालिक लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी रामचंद्र उर्फ चेना उर्फ राजेंद्र के विरुद्ध थाना नानाखेड़ा उज्जैन मे दर्ज अपराध क्रमांक 432/2021 धारा 363,376 (2) एन, 506 भादवि तथा 3/4 पाक्सों एक्ट में माननीय अपर सत्र न्यायालय (षष्टम ) श्रीमती किर्ती कश्यप द्वारा आरोपी निवासी झुग्गी झोपडी नानाखेड़ा उज्जैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2021 को महाकाल वाणिज्य केन्द्र नानाखेडा से एक नाबालिग लडकी का अपहरण कर शनि मंदिर त्रिवेणी उज्जैन के निकट स्थित गांव सिकंदरी मे बनी झोपडी मे बलात्कार करने वाले आरोपी निवासी झुग्गी झोपडी नानाखेडा उज्जैन को उक्त घटना के बाद थाना नानाखेडा पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक दिनांक 08.07.2021 को सी-21 माल के पीछे नानाखेडा उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित गति से साक्षियो के माननीय न्यायालय में कथन कराये गये माननीय अपर सत्र न्यायालय (षष्टम) श्रीमती किर्ती कश्यप विशेष न्यायालय (पाक्सों) उज्जैन द्वारा मामले मे विचारणोपरांत यह फैसला सुनाया गया है जिसमे आरोपी को उक्त अपराध मे धारा 363 भादवि मे 03 वर्ष एवं 1000 /- रु. अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 03 वर्ष एवं 1000/-रु. का अर्थदण्ड धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 4,000/-रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त मामले मे तत्कालीन थाना प्रभारी ओ. पी. अहीर एवं अनुसंधान अधिकारी उनि चांदनी पाटीदार थाना नानाखेडा उज्जैन एवं विशेष लोक अभियोजन अधिकारी (पॉक्सों) सुरेश बछेरिया तथा कोर्ट मोहरीर प्र.आर अनिल वर्मा एवं कोर्ट मुंशी प्र.आर सुरेन्द्र परमार की सराहनीय भूमिका रही।