उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर कलेक्टर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित/जान माल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।
गौरतलब है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहते हुए प्रचलित है। गुरुवार 16 नवंबर को सभी मतदान दल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी मतदान सामग्री के साथ उज्जैन जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में रवाना होंगे तथा दिनांक 17 नवंबर को जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा।
अतः निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने तथा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। आदेश के तहत 17 नवंबर को सायं 06ः00 बजे मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 15.11.2023 को सायं 06.00 बजे से उज्जैन जिले की समस्त सातों विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 05 व्यक्ति से अधिक लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जिले में सुरक्षाबलों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा। इसी प्रकार यह प्रावधान चुनाव पूर्व घर-घर जनसम्पर्क में जा रहे राजनैतिक व्यक्तियों के लिए प्रभावशील नहीं होगा।
बुधवार 15 नवंबर को सायं 06ः00 बजे के उपरांत सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार या उनसे जुड़े सदस्यों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार उक्त दिनांक की सायं 06ः00 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक जुलूस या रैली, मीटिंग आदि भी प्रतिबंधित रहेगी।
बुधवार 15 नवंबर की सायं 06ः00 बजे के उपरांत ऐसे सभी राजनैतिक पदाधिकारी/दल के सदस्य जो प्रचार के लिये उज्जैन जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आए हैं एवं जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे तत्काल उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे। क्योंकि इन बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति से उस विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान में बाधक बनते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। संबंधित थाना प्रभारी ऐसे समस्त व्यक्तियों पर नजर रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ये उक्त निर्धारित समय से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जायें।
मंगलवार 14 नवंबर से निरन्तर पांच दिवस तक अर्थात 18.11.2023 तक उज्जैन जिले में स्थित सभी मेरिज गार्डन, कम्युनिटी हाॅल, गेस्ट हाउस, धर्मशालायें तथा समस्त होटलें एवं ऐसे स्थल जहां बाहरी व्यक्ति आकर रुक सकते है, उनके संचालकगण अपने संबंधित थाना प्रभारी को आयोजन की बुकिंग/रूकने वाले व्यक्तियों के संपूर्ण विवरण स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जमा करायेंगे एवं पावती प्राप्त करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी इन सभी जानकारी का परीक्षण करेंगे तथा शंकास्पद व्यक्तियों के ठहरने अथवा आयोजन की शंका होने पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
बुधवार 15 नवंबर से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी, किसी भी व्यक्ति या समुदाय को भोजन नहीं करा सकेंगे तथा इसी प्रकार कोई भी राजनैतिक एकत्रिकरण रेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, मैरिज गार्डन मैरिज हाल आदि में सभा पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा।
बुधवार 15 नवंबर से किसी भी शासकीय आयोजन के तहत हितग्राहियों को कोई भी राशि अथवा अन्य लाभ मतदान समाप्ति की अवधि तक नहीं दिया जा सकेगा। यह निर्देश सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं हर प्रकार के स्थानीय निकायों एवं उनके अधिकारियों पर भी प्रभावशील रहेगा।
दिनांक 16.11.2023 एवं 17.11.2023 को कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल का पदाधिकारी प्रिन्ट मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी पोस्टर या राजनीति से संबंधित विज्ञापन बिना एमसीएमसी टीम के प्री-सर्टिफिकेशन के प्रकाशित नहीं करवाये जा सकेगा तथा बिना सर्टिफिकेट कोई भी विज्ञापन छपवाना इन राजनैतिक व्यक्तियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
दिनांक 15.11.2023 की सायं 06ः00 बजे के उपरांत मतदान समाप्ति की अवधि तक किसी भी प्रकार से वाहन के काफिले को चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को पूर्व में प्रति प्रदाय की जा चुकी है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं पर बाध्यकारी रहेगा। इसी प्रकार उज्जैन जिले के समस्त नागरिकों के लिये भी यह बाध्यता रहेगी कि वे ऐसा कोई कृत्य न करें, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की भावना के विपरीत हो या इन निर्देशों के विपरीत हो।
समस्त निर्वाचन में प्रयुक्त वाहनों में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा। ऐसा न करने पर संबंधित वाहन के विरूद्ध इस आदेश के उल्लंघन के तहत सुसंगत अपराध संबंधित थाना प्रभारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।
दिनांक 14.11.2023 की सांय 06ः00 बजे से सभी आर्म्स डीलर, जिलेटिन, फ्यूज विक्रेता पर उनकी सामग्री के क्रय-विक्रय करने पर मतदान समाप्ति की अवधि तक के लिये पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
मतदान वाले दिन प्रत्याशी के लिये एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिये एक वाहन तथा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं हेतु एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी की जा सकेगी। इन वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 05 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इन सभी वाहनों का ये लोग ही केवल उपयोग कर सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार वर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थिति की दशा में इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी की गई अनुमति पत्र को वाहन के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।
सभी होटल संचालकों, सभी रेस्टोरेंट संचालकों, सभी देशी/विदेशी मदिरा के ठेकेदारों, सभी पेट्रोल पम्प संचालकों आदि के लिए यह भी बाध्यकारी होगा कि वे वस्तु संबंधी सामग्री/सेवाएं, सुविधाएं, कच्ची पर्ची पर जारी नहीं करेंगे। अगर उज्जैन जिले में कहीं भी यह पाया जाता है तो उक्त श्रेणी के व्यापार में अथवा चुनाव से संबंधित अन्य किसी भी व्यवहार में कच्ची पर्ची पर सुविधाएं/वस्तुएं /सेवाएं/सामग्री दी जा रही है तो उसे निर्वाचन अपराध/निर्वाचन रिश्वत की श्रेणी में लिया जाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188,171 -B,, 171-E तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा।
मतदान दिवस अर्थात दिनांक 17.11.2023 को मतदाताओं के निजी वाहन पोलिंग बूथ से 200 मीटर (दो सौ मीटर) की परिधि से बाहर ही पार्क होंगे।
पूर्व के जारी अन्य सभी प्रतिबंधात्मक आदेश जो अभी प्रभावशील है, यथावत प्रभावशील रहेंगे।
मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी वस्तु के माध्यम से किसी भी मानव आवाज को ऊँचा कर बताना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। असामान्य आवाज निर्मित करना, चिल्लाना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे मतदान की शांति में विघ्न हो, प्रतिबंधित रहेगा।
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन बूथ 200 मीटर (दो सौ मीटर) से बाहर रहेंगे तथा इन मतदान बूथ पर एक टेबल, दो कुर्सी, तीन फीट बाय डेढ़ फीट का एक बैनर के अतिरिक्त कुछ भी अन्य सामग्री या शामियाना पोस्टर, बैनर, राजनीतिक पर्ची आदि नहीं लगाई जायेगी। इन बूथों की अनुमति स्थानीय निकाय, पंचायत से लेना अनिवार्य रहेगा।
सभी निजी संस्थान/फैक्ट्री/कार्यालय आदि दिनांक 17.11.2023 को अपने कर्मचारियों/श्रमिक को सवैतनिक अवकाश देंगे तथा किसी भी मतदाता को उस दिवस में मतदान करने हेतु नहीं रोका जायेगा।
यह आदेश जन सामान्य, समस्त राजनैतिक दल, उनके प्रत्याशी एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं से संबंधित है, अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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