लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, मतदाता अपना अमूल्य वोट ऐसे डालें

उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत मतदान 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। मतदाता अपना अमूल्य वोट ऐसे डालें- सर्वप्रथम अपने मतदान केन्द्र पर जाकर कतार में खड़े होंगे और पहला मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम और आपका पहचान-पत्र जांचेगा। उसके बाद मतदाता का दूसरा मतदान अधिकारी अमिट स्याही से उंगली के नाखून पर निशान लगायेगा, एक पर्ची देगा और मतदाता का हस्ताक्षर लेगा। तत्पश्चात तीसरा मतदान अधिकारी आपकी मतदाता पर्ची लेगा और आपकी उंगली के नाखून पर लगे निशान की जांच करेगा। इसके बाद ईवीएम में मत डालने के लिये अपनी पसन्द के उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबायेगा। बीप की आवाज के साथ लाल बत्ती जलेगी। वीवीपेट विंडो पर ग्लास के जरिये मुद्रित पेपर पर्ची दिखेगी।

ईवीएम, वीवीपेट का प्रयोग करते हुए मतदाता अपना मत कैसे डालें

मतदाता जब अपने मतदान केन्द्र पर जाते हैं, जब मतदाता मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे, तो पीठासीन अधिकारी बैलेट युनिट को चालू कर देगा। फिर मतदाता अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह के सामने बैलेट युनिट पर नीला बटन दबायेगा। इसके बाद चयन किये हुए उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। मतदाता अपना मत सत्यापित करने के लिये वीवीपेट चुने गये उम्मीदवार की क्रय संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची को प्रिंट करेगा। पर्ची शिशे के पीछे लगभग सात सेकेंड तक दिखाई देगी। मुद्रित पर्ची मतदाता को नहीं दी जायेगी। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। मतदाता का मत महत्वपूर्ण है और मतदाता होने पर गर्व महसूस करें।

वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को मिलने वाली मतदान केन्द्र पर सुविधा

मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग के निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जैसे- रेम्प व व्हील चेअर, दिव्यांगजनों को यातायात सुविधा, ब्रेल ईवीएम, मतदाता सहायता बूथ, सांकेतिक भाषा, विशेष सहायक, दिशा संकेत, वरिष्ठजनों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता तथा मतदान केन्द्रों पर महिला-पुरूष की अलग-अलग कतार, पीने का पानी, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी।

वोट डालने हेतु मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिये

मतदाताओं के लिये वोट डालने हेतु मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाताओं के लिये प्रमुख सूचनाएं जैसे- मतदाता सूची में अपना नाम देखें, मतदान केन्द्र खोजें, इसके लिये वोटर हेल्पलाइन (Voterportal.eci.gov.in) एप का प्रयोग करें। चुनाव सम्बन्धी जानकारी के लिये 1950 पर कॉल करें या एसएमएस करें। वोटर हेल्पलाइन एप पर ईपिक नम्बर के द्वारा अपना मतदान केन्द्र मतदाता खोज सकते हैं।