कई धर्म गुरुओं द्वारा स्वेच्छा से निकाले गए लाउड स्पीकर/चिलम

उज्जैन, गृह विभाग के द्वारा दिनांक 13.12.23 को धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर/डी० जे०/सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही हेतु जारी दिशा निर्देश जारी किये गए।
इसी क्रम में दिनांक 14.12.23 को जिला उज्जैन के ग्रामीण थाना क्षेत्रों महिदपुर, महिदपुर रोड़, राघवी, झारडा, बड़नगर, इंगोरिया, खाचरोद, भाटपचलाना, नागदा, बिरलाग्राम, उन्हेल, तराना, कायथा, माकड़ोन, घटिया, नरवर में अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारीगण द्वारा हिंदू ,मुस्लिम एवं सिख समाज के धर्म गुरुओं/प्रतिनिधियों की बैठक ली जाकर सभी धार्मिक प्रतिनिधियों को अपने-अपने धर्मस्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों(लाउड स्पीकर,चिलम) के प्रयोग के संबंध में दिए गए निर्देशो से अवगत करवाया गया व गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों का पालन करने हेतु समझाईश दी गई व बताया गया था की लाउड स्पीकर लगाने के संबंध में सक्षम अधिकारी से परमिशन लेकर ही लगाने की पात्रता होगी।
समझाईश उपरांत समस्त धर्म गुरुओं/ धार्मिक प्रतिनिधियो द्वारा अपने अपने धर्म स्थलों से स्वयं लाउड स्पीकर निकलवाए जाकर उज्जैन पुलिस/प्रशासन का सहयोग प्रकट किया।