उज्जैन: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी.एल.सी. घटक (हितग्राही स्व-निर्माण) अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक चयनित ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा किश्त राशि प्राप्त करने के पश्चात् अत्यधिक समय व्यतीत होने के उपरांत तथा विभाग द्वारा समय-समय पर सूचना पत्र आदि जारी किये जाने उपरांत भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, ऐसे कुल 31 हितग्राहियों पर सरेण्डर की कार्यवाही संपादित की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ऐसे 31 हितग्राही कुन्दन रामलाल सांखला, 66, लालबाई फूलबाई मार्ग, कृष्णा बाई रघुनाथ, महावीर नगर, लक्ष्मी बाई जाटव राजकुमार जानकी नगर, मोहनलाल चतुर्भुज सोनी 8, नयापुरा नामदारपुरा, नंदा बाई योगी मनोज योगी गौतम मार्ग नामदारपुरा, मदनबाई मेहता शांतिलाल, वृंदावनपुरा, अमृत आंचलिया पीरूलाल, 64 योगिनी मार्ग, कैलाशनाथ स्व. कन्हेयलाल गौतम मार्ग लालबाई फुलबाई मार्ग, कोशल्या बाई स्व. देवीलाल, 166, लालबाई फुलबाई मार्ग, दिलीप वर्मा स्व. किशनलाल, 1/7 लालबाई फूलबाई मार्ग, मोहम्मद हनीफ मो. फारूख, मौलाना आजाद मार्ग, मोहम्मद फारूक जमाउद्दीन, 59, मौलाना आजाद मार्ग हम्मालवाड़ी, सयारा बी अब्दुल सत्तार, 5 हेलावाड़ी, राकेश प्रेमनारायण नायक, 11 सदावल गली नंबर 2 बड़नगर रोड़, धापू बाई मोहनदास बाबाजी 40, मुल्लापुरा बड़नगर रोड़ बाबाजी मोहल्ला, तीजा बाई ओमप्रकाश परमार 6/4, वीर दुर्गादास मार्ग, मुन्नी बाई खिची ओंकारवाल जूना सोमवारिया, शांति बाई मूलचंद्र अवन्तिपुरा, सेवाराम मालवीय भुवान, चिंतामन नगर, पंचफुला बाई स्व. हीरामन राव, 328/8 शास्त्री नगर, शांति बाई परिधात रायकवार, 154-2, देसाई नगर, मंदाकिनी गजानंदराव, 141, देसाई नगर मक्सी रोड़, मोहनलाल छत्री लाल, 189, देसाई नगर, इंदरा बाई स्व. मुकुंदी लाल, 23 गणेशपुरा नाले के पास मक्सी रोड़ गली नंबर 38, दुर्गा बाई स्व. रामचन्द्र शेर, 14/7, किशनपुरा, मदनलाल मदकलाल जयसिंहपुरा ध्रवनगर, पद्मावती बैरागी कृष्णदास, 41-42 जयसिंहपुरा हनुमान मंदिर के पास, दयाराम बद्रीलाल, सागर कॉलोनी जयसिंहपुरा, मांगीबाई स्व. रंछोर, शिवाजी नगर नानाखेड़ा, भूलीबाई कानाजी, हरियाखेड़ी, हीरालाल चम्पालाल गोयलाखुर्द द्वारा किश्तें प्राप्त करने के पश्चात भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, वे प्राप्त किश्त राशि प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय दशहरा मैदान उज्जैन पर जानकारी प्राप्त कर 7 दिवस की अवधि में योजना के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति उनके विरूद्ध वैधानिक/कानूनी कार्यवाही की जाकर उनकी चल-अचल संपत्ति से वसूली की कार्यवाही संपादित की जावेगी। जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे