उज्जैन। जनपद पंचायत महिदपुर की ग्राम पंचायत पाड़ीखेड़ा के द्वारा ग्राम पंचायत में उपस्थित न होना, कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाना और न ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के कार्य में रूचि न लेने के कारण पूर्व में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जवाब प्रस्तुत करने पर पाया गया कि जवाब का परीक्षण करने के लिये जनपद पंचायत महिदपुर को अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया था। परीक्षण उपरांत पाया गया कि पंचायत सचिव श्री जालमसिंह तोमर द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाकर स्वेच्छाचारिता की गई है। इसलिये जिला पंचायत सीईओ श्री मृणाल मीना ने मप्र पंचायत सेवा नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत सचिव श्री जालमसिंह तोमर को पदीय दायित्वों के निर्वहन एवं शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री तोमर का मुख्यालय जनपद पंचायत महिदपुर रहेगा और बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री मीना ने जनपद पंचायत महिदपुर के सीईओ को निर्देश दिये हैं कि श्री तोमर नियमित रूप से मुख्यालय पर उपस्थित रहें। पंचायत सचिव श्री तोमर की निलम्बन अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पाड़ीखेड़ा के सचिवीय/वित्तीय प्रभार आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत पिपल्यानाथ के सचिव श्री बापूलाल मालवीय को स्वकार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से दायित्व सौंपा है।