उज्जैनः शनिवार 14 सितम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त झोन कार्यालयों में किया जाएगा। करदाता अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिये समस्त झोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत सम्पत्ति कर जमा कराए जाने के क्रम में विशेष व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। करदाता संपत्ति कर संबंधित झोन कार्यालय में एवं जलकर चामुंडा माता चौराहे पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय में जमा करा सकेंगे।
छूट की पात्रता
नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिसमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
करदाताओं से अपील
महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, राजस्व विभाग प्रभारी श्री रजत मेहता एवं जलकार्य एवं सीवरेज प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा ने शहर के सम्मानीय करदाताओं से अपील की है कि ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा नहीं कराया है वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करा कर शहर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।