कीर समाज धर्मशाला उज्जैन के अध्यक्ष पद को लेकर तेजू बाबा ने रखा अपना पक्ष

उज्जैन,प्रगतिशील कीर समाज धर्मशाला उज्जैन के अध्यक्ष तेजू बाबा एवं रामप्रसाद चौहान (संरक्षक) किर समाज व समाज के वरिष्ठ जनो ने प्रेस क्लब तरण ताल पर पत्रकारो से रूबरू होकर जानकारी दी कि, प्रकाशसिंह पिता फूलसिंह विजावत एवं उनके साथियों द्वारा विभाग में संस्था के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, व स्वयं को अध्यक्ष दर्शाया गया है, जबकि मै प्रगतिशील कीर समाज उत्थान समिति का अध्यक्ष हूं तथा मेरे साथ प्रबंधकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी दिनांक 22.03.2023 से 21.03.2026 तक की अवधि के लिये निर्वाचित प्रतिनिधि है :-नाम पद इस प्रकार है
श्री अध्यक्ष तेजुलाल चांदना, उपाध्यक्ष श्री गुलाबसिंह कीर, सचिव श्री ईश्वर दायमा, कोषाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र चौधरी, संयुक्त सचिव श्री अनोखीलाल सिसोदिया, सदस्य श्री अशोक सिंह, श्री कमल सोलंकी, श्री अनिल चांदना, श्री दुलेसिंह कीर अभी वर्तमान में पदाधिकारी है!
निर्वाचन दिनांक22/03/2023 से दिनांक 21/03/2026 तक की अवधि के लिये हम सभी संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं! नियमानुसार विधिवत जानकारियां आवश्यक शुल्क के साथ प्रस्तुत की गई है।

सहायक पंजीयक फर्म्स एण्ड संस्थाएं उज्जैन द्वारा वर्ष 2023 के पदाधिकारियों की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत चाही गई थी। विभाग द्वारा पत्र क्रमांक सू.अधि. /2021/23/दिनांक 23.00 को प्रगतिशील कीर समाज उत्थान समिति के पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची जाही की गई थी जिसकी छाया प्रति हमारे पास है ।
कीर समाज के कतिपय लोगों जिनमें सर्वश्री प्रकाशसिंह पिता फूलसिंह विजावत, निवासी 141, हामूखेड़ी, देवास रोड़, उज्जैन एवं उनके साथियों द्वारा विभाग में धारा 27 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त समस्त जानकारी झूठी एवं विभाग को गुमराह करने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रकाशसिंह पिता फूलसिंह द्वारा दिनांक 15.11.24 को वार्षिक सम्मेलन एवं निर्वाचन बताकर स्वयं को अध्यक्ष एवं 10 अन्य लोगों को पदाधिकारी बनना बताया गया है। श्री प्रकाशसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्णतया असत्य है। इनके द्वारा विभाग में तथा संपूर्ण कीर समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही है तथा समाज एवं अन्य सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
आगे तेजू बाबा ने बताया कि,प्रगतिशील कीर समाज उत्थान समिति में दिनांक 22.03.2023 से 21.03.26 तक की अवधि के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि है तथा समिति के समस्त कार्य का संचालन मेरे द्वारा एवं मेरे साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वरा किया जा रहा है। संस्था का बैंक खाता एवं अन्य सभी कार्य हमारे द्वारा ही संचालित है।
संस्था के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा न तो संस्था का कोई विधिवत अभिलेख संपादित किया गया है और ना ही विभाग में धारा 27 की जानकारी समयानुसार निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत की है। मैं व मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी समस्त जानकारिया एकत्रित कर विभाग में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही कर रहे हैं!
प्रकाश सिंह एवम उनके साथियों द्वारा गैर कानूनी कृत्य करते हुए समाज के श्रीराम मंदिर में संचालित वैध विद्यालय को भी विधि सलाहकार के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें अपने आप को अध्यक्ष दर्शाया है जो पूर्णतया गलत है! तथा वैध विद्यालय एवम संस्था के मध्य सम्पन्न अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पूर्व हि भवन रिक्त करने का नोटिस दिया जाना गैर कानूनी है!
प्रकाश सिंह विजावत एवम उनके साथियों द्वारा सहायक पंजीयक कार्यालय में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज़ किया जावे!