उज्जैन, म.प्र.शासन द्वारा नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत दिनांक 25/3/25 से 31/3/25 तक वर्ष 2023-24 तक का बकाया संपत्तिकर जमा कराने पर सरचार्ज पर विषेश छूट प्रदान की जा रही है जिसके अन्तर्गत बताया संपत्तिकर अधिभार पर राशि रूपये 50000/- तक बकाया पर 100 प्रतिशत, राशि रूपये 5000 से 100000 तक बकाया पर 50 प्रतिशत तथा राशि रूपये 100000 से अधिक बकाया पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। शहर के संपत्तिकरदाता दी जा रही इस छूट का अधिक से अधिक लाभ लेते हुए अपना बकाया संपत्ति कर जमा करते हुए शहर के जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करें नगर निगम द्वारा इस हेतु अवकाश के दिनों में भी जोन कार्यालय खोले जा कर सम्पत्तिकर जमा किया जा रहा है संपत्तिकरदाता शासकीय अवकाश के दिनों में भी अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं साथ ही संपत्ति कर विभाग का अमला बड़े बकायेदारों से संपर्क करते हुए घर-घर पहुंचकर बकाया कर जमा करने की कार्यवाही भी कर रहे हैं!