उज्जैन,झारड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित एक जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को सख्त सजा सुनाई गई है, जो उज्जैन पुलिस की पेशेवर जांच, तत्परता एवं समर्पण का परिणाम है।
दिनांक 25.12.2022 को थाना झारड़ा में अपराध क्रमांक 293/2022 धारा 302, 201 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शासन की ओर से पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि आरोपी पप्पुलाल पिता बालाराम बारोठ, निवासी घट्टिया सांईदास ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी शोभाबाई को सिर पर पाटले से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से यह दिखाने का प्रयास किया कि महिला की मृत्यु करंट लगने से हुई है।
प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना झारड़ा पुलिस द्वारा आरोपी को उसी दिन (25.12.2022) विधिवत गिरफ़्तार किया गया। तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर दिनांक 16.03.2023 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। केस क्रमांक 26/2023 पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर (माननीय श्री सुशील कुमार जोशी) द्वारा विचारण किया गया।
दिनांक 20.05.2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी पप्पुलाल बारोठ को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग (2) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदंड तथा धारा 201 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदंड की सजा सुनाई।
*सराहनीय भूमिका:*
इस महत्वपूर्ण प्रकरण में उज्जैन पुलिस की जांच टीम एवं न्यायालयीन कार्यवाही से जुड़े सभी अधिकारियों ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई। विशेष रूप से:
• उप निरीक्षक श्री बिन्देवार (तत्कालीन थाना प्रभारी, झारड़ा / वर्तमान प्रभारी थाना राघवी) ने सूक्ष्म और तथ्यपरक विवेचना कर सशक्त साक्ष्य एकत्रित किए, जिससे न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध मजबूत केस प्रस्तुत किया जा सका।
• श्री अजय वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा न्यायालय में सटीक और प्रभावशाली पैरवी कर मामले को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया गया।