ज़हरीली अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन, उज्जैन जिले के थाना बड़नगर पुलिस द्वारा दिनांक 07 जून 2025 को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से जहरीली कच्ची महुआ शराब का परिवहन करते हुए आरोपी शाहरुख उर्फ कालू को गिरफ्तार किया गया।

*घटना का विवरण:*

दिनांक 07.06.2025 को सहायक उप निरीक्षक थाना बड़नगर द्वारा नियमित कस्बा भ्रमण के दौरान जय स्तंभ चौक पर सूचना मिली कि रेलवे ब्रिज के नीचे, गुलाबपुरा रोड पर एक व्यक्ति सफेद थैली में अवैध शराब लेकर साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना विश्वसनीय पाई जाने पर पुलिस बल तथा पंचगणों के साथ संयुक्त रूप से बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी शाहरुख उर्फ कालू पिता शाकिर शाह, उम्र 32 वर्ष निवासी खारी बावड़ी, बड़नगर को मौके से गिरफ्तार किया गया।

*बरामदगी का विवरण:*

• एक सफेद प्लास्टिक की कैन में कुल 08 लीटर हाथ भट्टी से बनी कच्ची महुआ शराब पाई गई।
• प्रारंभिक जांच में शराब से तेज, तीखी दुर्गंध आने के कारण यह मानव जीवन के लिए हानिकारक एवं संभवतः जहरीली प्रतीत हुई।
• मौके पर शराब का सैंपल भरकर विधिवत रूप से सील किया गया एवं शेष शराब को जप्त किया गया।

*कानूनी कार्यवाही:*

आरोपी के विरुद्ध धारा 49A, म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। शराब को जप्त कर थाना बड़नगर के मालखाने में जमा किया गया तथा आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

*▪️ आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज:*
गिरफ्तार आरोपी शाहरुख उर्फ कालू के विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है:

• एफआईआर क्रमांक: 0531/2024
धारा – BNS 115(2), 296, 351(2), 3(5) के अंतर्गत
🔹 दिनांक – 12.10.2024
🔹 आरोप – मारपीट, गाली-गलौच व मोटर साइकिल लेकर भागना

• आरोपी पर स्थाई गिरफ्तारी वारंट (W/A) क्रमांक: 317-5-1461/16 भी लंबित था।

*उज्जैन पुलिस की अपील:*
उज्जैन पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध है। जहरीली, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी रहेगा। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त रखा जा सके।

*▪️ सराहनीय भूमिका*-
भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पाटीदार, सउनि मानसिंह वास्कले, प्रधान आरक्षक हेमराज खरे,आरक्षक नितेश ,आरक्षक अजय, आरक्षक राकेश, आरक्षक युवराज