हाट बाजार में पॉलीथिन विक्रय करने वालों पर 04 हजार का जुर्माना एवं 20 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जप्त करने की कार्यवाही की गई

उज्जैन,शहर में लगने वाले हाट बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग नहीं होगा साथ ही साप्ताहिक हाट बाजार जिन क्षेत्रों में लगते हैं वह हाट बाजार व्यवस्थित ढंग से लगे ताकि आमजन को निकलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो एवं यातायात भी सुगम रूप से हो सके उक्त निर्देश निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा स्वास्थ्य विभाग, अतिक्रमण गैंग एवं अन्यकर विभाग को दिए गए*
*उक्त निर्देश के क्रम में मंगलवार को कॉसमॉस मॉल के सामने लगने वाले हाट बाजार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग एवं विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर राशि रुपए 4,100 का जुर्माना लगाते हुए लगभग 20 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जप्त करने की कार्यवाही की जाकर स्वास्थ्य अधिकारी श्री आनंद विजय राठौर एवं स्वास्थ्य निरीक्षक श्री अजय द्वारे द्वारा लगातार अनाउंसमेंट करके सब्जी विक्रेताओं को कचरा अलग थैले में रखने हेतु प्रेरित किया गया एवं सोर्स सेग्रीगेशन की समझाइश भी दी गई।