कलेक्टर श्री सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा की अध्यक्षता में राहवीर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित

उज्जैन,कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के कलेक्टर कार्यालय सभागृह में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए संचालित राहवीर योजना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगदरहित उपचार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार पटेल, आरटीओ श्री संतोष मालवीय, सभी बीएमओ, निजी चिकित्सालयों के प्रबंधक और संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने राहवीरों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, साथ ही आपात स्थिति, ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस सेवा 108 के संचालकों, डायल 100 सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संवेदनशीलता से कार्य करने और उक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को राहवीर योजना संबंधित जागरूक करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों को दिए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ई-डार पोर्टल का किस प्रकार उपयोग करना है, की जानकारी पोर्टल का संचालन कर दी गई। कलेक्टर श्री सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों की ई-डार पोर्टल की लॉग इन आईडी निर्मित की जाए, साथ ही पोर्टल के उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाए।
राहवीर योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (पहले 01 घंटे) में तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले सज्जन नागरिकों को प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपए व प्रशंसा पत्र प्रदान करना है। इस योजना से दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की जान बचाने के लिए आमजन को प्रेरित करना है। योजना से समाज में दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को मदद करने से डर हटाना और उनका साहस बढ़ाना है। योजना अंतर्गत टॉप 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर राशि 1 लाख, इनाम, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। योजना अंतर्गत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राहवीर की कानूनी सुरक्षा हो और उसकी सहमति के बिना कोई कानूनी कार्यवाही न हो।
*सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नगदरहित उपचार योजना अंतर्गत 1.5 लाख का नगदरहित (कैशलेस) उपचार मिलेगा*
बैठक में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगदरहित उपचार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरंत और नगदरहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा, गंभीर घायलों को शुरुआती गोल्डन ऑवर के दौरान समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की पहचान, सामाजिक स्थिति और भुगतान की क्षमता के कारण इलाज में देरी न हो, यह सुनिश्चित करना है। योजना के लाभार्थी सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय या विदेशी नागरिक हो सकते हैं। योजना अंतर्गत प्रारंभिक उपचार के लिए 1.5 लाख रुपए तक की राशि का नगदरहित उपचार प्रदान किया जाएगा। योजना ई-डार पोर्टल पर पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पतालों में संचालित की जाएगी। तत्काल इलाज के लिए कोई दस्तावेज ज़रूरी नहीं होगा। अस्पतालों को भुगतान बीमा कंपनी या सरकारी निधि द्वारा किया जाएगा। अस्पताल में पीड़ितों से, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति से, कोई अग्रिम शुल्क नहीं लिया जाएगा।