उज्जैन, उज्जैन पुलिस द्वारा थाना नागदा एवं थाना बिरलाग्राम (नागदा) में दर्ज दो गंभीर प्रकरणों (अपराध क्रं. 145/25 थाना बिरलाग्राम एवं अपराध क्रं. 233/25 थाना नागदा) में गहन अनुसंधान किया गया।
अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने संगठित होकर, सामान्य आशय से, पीड़िताओं को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो तैयार किए एवं उन्हें वायरल करने की धमकी देकर निरंतर ब्लैकमेल किया। इस प्रकार आरोपियों ने अपराध को लगातार और संगठित तरीके से अंजाम दिया।
*🔹प्रकरण में सम्मिलित आरोपीगण –*
1. सुफियान पिता सलीम सिलावट, उम्र 21 वर्ष
2. सोहेल उर्फ वासिद पिता अजीज मंसूरी, उम्र 22 वर्ष
3. अरुण पिता मुकेश वर्मा, उम्र 20 वर्ष
4. इमरान उर्फ ईम्मु पिता हरीश शाह, उम्र 17 वर्ष 10 माह
5. तौहिद पिता अनवर, उम्र 20 वर्ष
*🔹न्यायालय में प्रस्तुत चालान एवं संज्ञान*-
▪️अनुसंधान उपरांत थाना नागदा एवं थाना बिरलाग्राम द्वारा चालानी कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट), नागदा में प्रस्तुत किया गया।
▪️माननीय न्यायालय द्वारा अरुण वर्मा, सुफियान, सोहेल उर्फ बासीद, तौहिद, नरेश उर्फ राजा दासवानी, उस्मान उर्फ जियान एवं जियान के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।
*🔹न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश – धारा 111 BNS (संगठित अपराध) की वृद्धि*-
अनुसंधान के दौरान यह प्रमाणित हुआ कि उक्त आरोपीगण ने गठजोड़ करके पीड़िताओं को लक्षित किया, उनके साथ निरंतर दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो/फोटो का उपयोग किया।
इस गंभीर कृत्य को माननीय न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 (संगठित अपराध) के अंतर्गत पाया।
*➡️ इस आदेश के पालन में थाना नागदा के अपराध क्रमांक 234/2025 एवं 235/2025 में धारा 111 BNS की वृद्धि की गई है।*
*🔹पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*
▪️थाना प्रभारी नागदा निरीक्षक प्रतीक शर्मा ने विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
▪️प्रतिवेदन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण-पूर्व) उज्जैन द्वारा अनुशंसा एवं अनुमोदन प्रदान किया गया। *जिसके आधार पर उपरोक्त प्रकरणों में धारा 111 BNS (संगठित अपराध) की विधिवत वृद्धि की गई।*
*🔹निष्कर्ष*-
उज्जैन पुलिस द्वारा की गई यह कार्यवाही न केवल पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि संगठित अपराध के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का उदाहरण भी है।
उज्जैन पुलिस आमजन को आश्वस्त करती है कि इस प्रकार के जघन्य एवं संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।