अवैध हाथ भट्टी की विषैली कच्ची शराब जप्त, आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन,थाना खाराकुंआ पर दिनांक21.08.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति *डाबरी पीठा स्थित सुने कॉम्पलेक्स* में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब लेकर बेचने के लिए आने वाला है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना खाराकुआ पुलिस द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना मोबाईल सहित मौके पर मुखबिर द्वारा बताएं घटनास्थल पर पहुंची ।

जहा पुलिस ने वहाँ बंद पड़ी दुकानों की आड़ में बैठे एक व्यक्ति को सफेद प्लास्टिक की केन के साथ देखा गया। मौके पर घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम *सिकंदर पिता अब्दुल वहीद उम्र 38 साल निवासी मदीना कॉलोनी, जुना सोमवारिया थाना जीवाजीगंज उज्जैन* बताया। आरोपी के पास से मिली सफेद प्लास्टिक की केन चेक करने पर *उसमें 05 लीटर सफेद मटमैला द्रव्य पदार्थ (हाथ भट्टी की कच्ची शराब) भरी पाई गई।*

शराब को पुलिस बल द्वारा सूंघा व चखा गया, जिसमें से विषैली जैसी गंध आ रही थी एवं हाथ में रगड़ने पर जलन की अनुभूति हो रही थी। आरोपी से शराब रखने-ले जाने के संबंध में लायसेंस/परमिट के बारे में पूछने पर उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया।

*🔹 जप्ती कार्यवाही –*
पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से *05 लीटर अवैध शराब* को विधिवत जप्त किया गया ।

*🔹 गिरफ्तारी कार्यवाही –*
आरोपी सिकंदर का कृत्य धारा 49-ए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाया जाने से उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया।

*🔹 सराहनीय भूमिका*-
थाना प्रभारी खाराकुआं निरीक्षक राजकुमार मालवमालवीय , प्रधान आरक्षक भेरूलाल चौहान ,आर. 1420 वासुदेव रावत ,आर. 1198 विरेन्द्र देवड़ा ,आर. 88 विरेन्द्र शर्मा

*🔹 आगे की कार्यवाही –*
जप्तशुदा शराब थाना मालखाना जमा किए गए एवं आरोपी को थाने पर हाजिर कर बंद हवालात किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना खाराकुंआ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।