उज्जैन,आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देशानुसार समस्त झोनल सम्पत्तिकर अधिकारियों द्वारा अपर आयुक्त श्री पवन कुमार सिंह एवं उपायुक्त श्री योगेन्द्र पटेल के निर्देशन में शहर के बड़े होटल, शॉपिंग मॉल, मैरिज गार्डन एवं अन्य संस्थानों की सम्पत्तियों की जांच की जाकर निगम में दर्ज रिकार्ड से मिलान किया जा रहा है तथा अन्तर पाए जाने पर सम्पत्तिकर का पुनः निर्धारण किया जा रहा है।
उपायुक्त श्री योगेन्द्र पटेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित होटल, मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल, होम स्टे सहित अन्य संस्थानों पर निगम सम्पत्तिकर अमले द्वारा पहुंच कर निगम में दर्ज रिकार्ड अनुसार सम्पत्तियों की जांच की जा रही है। सम्पत्तिकर अमले द्वारा व्यवसाईक प्रतिष्ठानों पर पहुंच कर उनका ऐरिया यदि आवासिय से गैर आवसिय में परिवर्तन हुआ है या कोई अन्य नवीन निर्माण हो गया है या कोई शेड निर्माण हो गया हो, या उनके उपयोग में परिवर्तन हो गया है या उनके होटलों के रूम में परिवर्तन हो गया इत्यादि परिवर्तनों की जांच की जाकर सम्पत्तिकर का पुनः निर्धारण किया जा रहा है।
आकस्मिक जांच के दौरान कचरा कलेक्शन शुल्क में भारी मात्रा में अंतर पाया गया, कचरा कलेक्शन शुल्क सम्पत्ति पर उपयोगकर्ता के आधार पर लगता है अर्थात यदि एक मकान या शॉपिंग मॉल में दो किरायदार या दुकानदार है जो पृथक पृथक कचरा जनरेट करते है उन पर पृथक पृथक कचरा शुल्क देना अनिवार्य है। जिन सम्पत्तिकरदाताओं द्वारा इसका उल्लेख विवरणी में नहीं किया गया है वो कृपया झोन कार्यालय में जाकर नवीन विवरणी जमा कर के नियमानुसार व्यवसाईक एवं होटल के उपयोग के हिसाब से कचरा शुल्क जमा करें। अन्यथा जांच के दौरान दर्ज रिकार्ड में अंतर पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सम्पत्तिकरदाताओं से अपील है कि वे अपने संस्थानों पर जांच हेतु आने पर निगम के सम्पत्तिकर अमले को सहयोग प्रदान करें।
