बिना पंजीयन खाद्य सामग्री विक्रय करने वालो के विरुद्ध की गई कार्यवाही

उज्जैन, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिना पंजीयन खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम विनियम का उल्लंघन पाया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रकरण पेश किया जिसमें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा गत दिवस निर्णय पारित करते हुए चार प्रतिष्ठानों निराला किराना स्टोर, राजा दूध डेयरी, पोरवाल किराना स्टोर एवं एक अन्य पर कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।