उज्जैन, निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देश के क्रम में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा निरंतर शहर में अमानक स्तर की सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग करने वालों से पॉलिथिन जप्त करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही बढ़े स्तर पर पॉलिथिन के क्रय विक्रय करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है इसी क्रम में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता के नेतृत्व में फव्वारा चौक एवं आगर रोड उद्योग पूरी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट वालों पर कार्यवाही की गई जिसमें फव्वारा चौक स्थित नीमा ट्रांसपोर्ट के संचालक श्री मुकेश नीमा के ट्रांसपोर्ट से 15 कट्टे प्रतिबंधित पॉलीथिन जिसका वजन लगभग 4.5 क्विंटल पाया गया साथ ही आगर रोड उद्योगपुरी स्थित सांवरिया ट्रांसपोर्ट से प्रतिबंधित डिस्पोजल ग्लास के 04 कार्टून जिसमें 25 हजार नग डिस्पोजल गिलास के पाए गए जिन्हें जप्त करते हुए मुख्यालय में जमा करवाया गया।
पॉलिथीन जपती के दौरान देखने में आया कि दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन के बैग पर पॉलिथीन के मानक स्तर होने के लोगों लगाते हुए गलत जानकारी देकर विक्रय किया जा रहा है जो की गैर कानूनी कार्य की श्रेणी में आता है इसलिए इस प्रकार की पॉलिथीन को भी जप्त करते हुए संबंधित दुकानदार एवं ट्रांसपोर्ट वालों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री हरीश व्यास, स्वास्थ्य निरीक्षक जोन क्रमांक 03 श्री मुकेश भाटी एवं अमले द्वारा की गई।
