उज्जैन, नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अंतर्गत एवं शहर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देश के क्रम में नियमित रूप से गंदगी करने वालों पर प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर जुर्माने की कार्यवाही करते हुए लगभग 67 हजार का जुर्माना वसूला*
*होटल प्रेसिडेंट पर 15 हजार का जुर्माना लगाया*
*जोन क्रमांक 06 अंतर्गत हरीफाटक चौराहा के पास स्थित होटल प्रेसिडेंट द्वारा होटल से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को मिक्स दिया जा रहा था साथ ही होटल में सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास का उपयोग करना पाया गया जिसके क्रम में होटल प्रेसिडेंट के संचालक वासिक एहमद पर नगर निगम द्वारा 15 हजार का जुर्माना वसूला गया*
*नानाखेड़ा स्टेट पौड़ी पॉइंट द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर 10 हजार का जुर्माना वसूला*
*कार्यवाही के दौरान निगम द्वारा नानाखेड़ा स्थित पौड़ी पॉइंट दुकान संचालक दीपक व्यास द्वारा अपनी दुकान का कचरा जो की अलग-अलग ना करते हुए मिक्स रूप से रखा गया था साथ ही उक्त कचरे को संबंधित दुकानदार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में खुले में फेंका गया पाया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा खुले में फेके गए कचरे की जांच करते हुए पाया गया कि उक्त कचरा संबंधी दुकान का है जिस पर दुकानदार पर कार्यवाही करते हुए 10 हजार का जुर्माना किया गया*
*प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास का विक्रय करने वाले पर 05 हजार का जुर्माना किया*
*नगर निगम उज्जैन द्वारा शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण एवं विक्रय करने वालों पर नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही की जा रही है जिसके क्रम में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन क्रमांक 02 नरेंद्र टॉकीज के पास संचालित गोदाम में छापा मारते हुए लगभग 40 हजार से अधिक की संख्या में प्रतिबंधित डिस्पोजल ग्लास पाए गए जिन्हें जप्त करते हुए 05 हजार का जुर्माना किया गया*
*नरसिंह घाट स्थित बालाजी गार्डन पर मिक्स कचरा मिलने पर 15 हजार का जुर्माना किया*
*जोन क्रमांक 03 अंतर्गत नरसिंह घाट स्थित बालाजी गार्डन में शादी समारोह होने के बाद गिला एवं सूखा कचरा मिक्स पाए जाने पर गार्डन संचालक गोपाल अरोरा पर 15 हजार का जुर्माना एवं शेर चौराहा चारधाम रोड स्थित दुकानदार चेतन खत्री द्वारा अपनी दुकान का कचरा मिक्स देने एवं पॉलीथिन का उपयोग करने पर 05 हजार का जुर्माना किया गया इसी प्रकार प्रकार जोन क्रमांक 04 अंतर्गत श्रीगंगा होटल में मिक्स कचरा एवं अपना स्वीट्स में मिक्स कचरा पाए जाने एवं कंपोस्ट मशीन बंद पाई जाने पर 10 हजार एवं 07 हजार का जुर्माना किया गया।*
*उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री हरीश व्यास, श्री कालूराम सोलंकी, श्री आनंद विजय सिंह राठौड़, स्वास्थ्य निरीक्षक श्री अजय दावरे, श्री मुकेश भाटी द्वारा की गई*