उज्जैन, थाना नागदा के अपराध क्रमांक 778/2017, धारा 452, 324, 323, 34 भादवि के प्रकरण में आरोपिया चिंकी उर्फ जोया उर्फ शोएब पिता रफीक (उम्र 26 वर्ष), निवासी इंदौर पिछले लगभग 08 वर्षों से फरार चल रही थी। आरोपिया पर मर्डर सहित कई गंभीर अपराधों में लिप्त होने के आरोप हैं।
*पुलिस कार्यवाही* –
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपिया केंद्रीय जेल भोपाल में अन्य प्रकरण में निरुद्ध है। सूचना सत्यापित होने पर न्यायालय नागदा द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया। दिनांक 28.11.2025 को थाना नागदा पुलिस टीम द्वारा आरोपिया को न्यायालय में पेश कर विधि-संगत गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई व न्यायालय द्वारा 01 दिवस का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया।
जांच पूर्ण होने पर आरोपिया को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से जेल वारंट जारी कर उसे केंद्रीय जेल भोपाल दाखिल किया गया।
*उत्कृष्ट कार्यवाही* —
निरीक्षक अमृतलाल गवरी,सउनि प्रभु लाल मुनिया,प्रआर शर्मिष्ठा शुक्ला, मआर पूजा राठौर, मआर ज्योति वर्मा,आर विशाल मेवाड़ा,सैनिक प्रकाश परमार, सैनिक ईश्वरलाल डाबी का सराहनीय योगदान रहा।