उज्जैन, नगर निगम संपत्ति कर विभाग अमले द्वारा करदाताओं से बकाया संपत्ति कर की राशि जमा करवाने एवं ऐसे बड़े बकायदारों जिनका 50 हजार से अधिक बकाया है जिन्हें बार-बार सूचना पत्र जारी करने के बाद भी संबंधित द्वारा बकाया संपत्ति कर की राशि जमा नहीं की जा रही है जिन पर कुर्की एवं तालाबंदी की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री अभिलाष अभिलाष मिश्रा के निर्देश अनुसार की जा रही है इसी क्रम में गुरुवार को जोन क्रमांक 01 की टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 01 के बकायदार मोहम्मद फारूक पिता मोहम्मद अयूब भवन क्रमांक 40 सिद्धवट मार्ग पर 82,997/- की राशि बकाया होने से कुर्की एवं तालाबंदी की कार्यवाही की गई*
शहर के समस्त संपत्ति करदाताओं से अपील की जाती है कि अपना बकाया संपत्ति कर जमा करते हुए शहर विकास में अपना सहयोग प्रदान करें साथ ही ऐसे बकायेदार जिनके द्वारा लंबे समय से संपत्ति कर जमा नहीं किया है वह भी अपने बकाया कर की राशि जमा करें अन्यथा नगर निगम के अमले द्वारा कुर्की एवं तालाबंदी की प्रभावी कार्यवाही की जाएगी साथ ही शहर के समस्त कमर्शियल होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, मैरिज गार्डन इत्यादि भी अपने कर की राशि का निर्धारण करते हुए संपत्ति कर जमा करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे!