उज्जैन,दिनांक 25.02.2026 को नाबालिग बालिका द्वारा थाना माकड़ौन पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2023 में उसकी सगाई विकास पिता अन्तरसिंह निवासी ग्राम लडावत के साथ हुई थी। सगाई के पश्चात दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी।
दिनांक 05.11.2025 को परिजन उपचार हेतु बाहर जाने से पीड़िता घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपी ने घर पहुंचकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अनैतिक कृत्य किया तथा घटना किसी को बताने पर सगाई तोड़ने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने लगभग एक माह तक अवसर पाकर लगातार जबरन शारीरिक शोषण किया। फरियादी के रिपोर्ट अनुसार थाना माकड़ोंन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(1), 64(2)(i), 64(2)(m), 74 एवं 351(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 3, 4, 5(l), 6, 7 एवं 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
*🔹पुलिस कार्यवाही :*-
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक रंजन तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तराना भविष्य भास्कर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माकड़ौन उप निरीक्षक प्रदीप राजपूत द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश की गई एवं तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी *विकास सोलंकी पिता अन्तर सिंह सोलंकी जाति बागरी निवासी ग्राम लडावत जिला शाजापुर* को माकड़ौन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
*🔹पुलिस की अपील :*
जिला उज्जैन पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना घटित होती है तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना या डायल 100 पर सूचना दें। पीड़ितों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है।