उज्जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर पूर्व) आलोक शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक जीवाजीगंज के मार्गदर्शन में जिले में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना चिमनगंजमंडी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 171/2026 धारा 64(2)(f), 64(2)(m), 65(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 एवं धारा 3/4, 5(L)/6, 5(N)/6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना की जाकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किये गये।
*🔹घटना का संक्षिप्त विवरण*-
उक्त प्रकरण में नाबालिग पीड़िता के साथ गंभीर अपराध किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना चिमनगंजमंडी में विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई तथा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई।
*🔹आरोपी की गिरफ्तारी*-
विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी सतीश चौहान पिता स्व. लक्ष्मी नारायण चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी संजय नगर, उज्जैन को दिनांक 11.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से अग्रिम न्यायिक प्रक्रिया प्रचलित है।
*🔹सराहनीय भूमिका*-
उक्त कार्यवाही में निम्न पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही – निरीक्षक गजेंद्र पचौरिया – थाना प्रभारी, चिमनगंजमंडी ,उपनिरीक्षक सुरेंद्र मंडलोई ,आरक्षक 1491 आनंद मिश्रा,आरक्षक 1011 संदीप!