थाना नरवर क्षेत्र में हत्या प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास

उज्जैन,थाना नरवर के अपराध क्रमांक 76/2022 धारा 302, 201, 34 भादवि एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आरोपीगण बल्लू उर्फ बालकृष्ण पिता रामदेव उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम आसेर थाना कायथा जिला उज्जैन, गोकुल पिता करणसिंह उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम सारोला थाना कायथा जिला उज्जैन को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में न्यायालयीन विचारण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरुप्रसाद पाराशर के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक श्री भारतसिंह यादव द्वारा प्रकरण की सतत मॉनिटरिंग की गई। टीम द्वारा साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें न्यायालय में समय पर उपस्थित कराया गया, जिससे प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहायता प्राप्त हुई।
प्रकरण में प्रभारी उप संचालक अभियोजन श्री राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर, विशेष लोक अभियोजक श्री ईश्वरसिंह केलकर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री नितेष कृष्णन एवं श्री महेश चन्द्रावत द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

🔹 *घटना का संक्षिप्त विवरण*–
दिनांक 19.05.2022 को फरियादिया तेजूबाई पति स्व. हरिराम निवासी थाना नरवर क्षेत्र द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना नरवर पर दर्ज कराई गई थी। फरियादिया ने बताया था कि आरोपी उसके पति हरिराम को अपने साथ कायथा लेकर गया था। दिनांक 25.05.2022 को एक कुएं में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पहचान मृतक हरिराम के रूप में उसके पुत्र एवं परिजनों द्वारा की गई।

🔹 *पुलिस विवेचना*–
प्रकरण की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी एवं मृतक के मध्य पैसों का लेन-देन था। आरोपी बालकृष्ण ने मृतक को नकली सोने का हार एवं कान के टॉप्स देकर उससे रुपये उधार लिये थे। जब मृतक द्वारा उक्त जेवर बैंक में जमा कराने की बात कही गई, तब आरोपी बालकृष्ण को अपनी धोखाधड़ी उजागर होने का भय हुआ। इसी कारण आरोपी बालकृष्ण ने सह-आरोपी गोकुल को लालच देकर अपने साथ शामिल किया तथा मृतक की हत्या की योजना बनाई। बाद में आरोपी गोकुल ने महेश पांचाल को भी शामिल किया। आरोपियों द्वारा मृतक को महेश पांचाल की गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया एवं उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंककर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया।

🔹 *सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण*—
1.बल्लू उर्फ बालकृष्ण शर्मा निवासी ग्राम आसेर थाना कायथा जिला उज्जैन
2.गोकुलसिंह निवासी ग्राम सारोला थाना कायथा जिला उज्जैन
3.महेश पांचाल निवासी ग्राम दोन्ता जागीर थाना मक्सी जिला देवास के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

🔹 *विशेष योगदान*
निरीक्षक जे.एस. मुजालदा, विवेचक निरीक्षक के.के. तिवारी, नोडल अधिकारी उपनिरीक्षक बल्लुसिंह मंडलोई थाना प्रभारी नरवर, कोर्ट मुंशी आरक्षक 1239 पंकज पटेल एवं समंस वारंट मुंशी आरक्षक 300 रंजीतसिंह परमार द्वारा किये गये सतत एवं सार्थक प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।