क्षेत्र में लोक शांति भंग करने वाले 03 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई

उज्जैन, उज्जैन जिले में असामाजिक एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री करणदीप सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री महेंद्र परमार के मार्गदर्शन में थाना बड़नगर पुलिस द्वारा तीन आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि मोहर्रम के दौरान बड़नगर क्षेत्र के अड़ान मोहल्ला निवासी आरोपी शोएब पिता गब्बू, जाहिद पिता भुरू एवं तपसील पिता नाहरू द्वारा एक पुरानी वैन को सार्वजनिक स्थान पर लटका कर उसमें पटाखे लगाकर प्रदर्शन किया गया था। इस कृत्य से वाहन के कांच एवं अन्य सामग्री चारों ओर बिखर गई, जिससे मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में आमजन के जीवन एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ तथा क्षेत्र में भय एवं अशांति का वातावरण निर्मित हुआ।

प्रकरण की गंभीरता एवं आरोपियों की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत तीनों आरोपियों के विरुद्ध निरुद्धि (रासुका) आदेश पारित किए गए।

आज दिनांक 01.09.2026 को उक्त निरुद्धि आदेशों का पालन करते हुए तीनों आरोपियों को विधिवत निरुद्ध कर जिला जेल भेजा गया।