उज्जैन , न्यायालय श्रीमान अश्वाक एहमद खान, विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय (अंतर्गत एडीपीएस एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शोएब पिता अब्दुल नासिर, उम्र 33 वर्ष कंधार मोहल्ला जिला उज्जैन को धारा 8/20(बी)(ii)(ग), धारा-29 में आरोपी 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2,00,000/-रूपये का अर्थदण्ड किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि जी.आर.पी. थाने उज्जैन पर पदस्थ ए.एस.आई. जामोदकर को दिनांक 21.08.2017 को मुखबीर से सूचना मिली की एक अज्ञात व्यक्ति बोरी के अन्दर कार्टून रखकर मादक पदार्थ गांजा लेकर रेल्वे स्टेशन पार्सल ऑफिस के पीछे सड़क से उज्जैन शहर की ओर जाने वाला है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर हमराह फोर्स को भेजकर रेल्वे स्टेशन पार्सल ऑफिस के पीछे रात्रि 11ः00 बजे के लगभग पहुंचे, कुछ देर पश्चात् एक व्यक्ति खाद बोरी में कार्टून लेकर आता हुआ दिखा जिसका हुलिया मुखबीर की सूचना के अनुसार ही था, उसे रोककर उसका नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम शोएब पिता अब्दुल नासिर बताया, उसको मुखबीर की सूचना की जानकारी देकर अवैध मादक पदार्थ गांजा बोरे के अन्दर होने, तलाशी लेने तथा धारा 50 एडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त की तलाशी एवं खाद की बोरी की तलाशी लिए जाने संबंधी सूचना पत्र देकर पंच तथा फोर्स की तलाशी विधिवत आरोपी से करवाई जाकर अभियुक्त द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर शोएब की विधिवत तलाशी ली गयी। शोएब के हाथ में रखे हुए खाद की बोरी के अन्दर रखा हुआ कार्टून को खोलकर देखा, जिसमें मादक पदार्थ गांजा होना पाया, जिसकी पहचान विधिवत की गयी। जिसके पश्चात् एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विधिक प्रक्रियाओं का पालन करने हुये मादक पदार्थ को तौल किया गया, जो 30 किलोग्राम गांजा होना पाया गया, जो आरोपी से विधिवत जप्त कर आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया।
आरोपी के विरूद्ध थाना जीआरपी पर अपराध को पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी डॉ0 साकेत व्यास, उप-सचांलक (अभियोजन) जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।