उज्जैन । प्रमुख राजस्व आयुक्त डॉ संजय गोयल ने प्रदेश के समस्त संभागायुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में किया जाए । उल्लेखनीय है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के लिए सरकार द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया था । कार्यक्रम के अनुसार जांच पूर्ण की जाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2022 नियत की गई थी । लंबित जांच पूर्ण करने की समय अवधि बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी गई है । प्रमुख राजस्व आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कट ऑफ दिनांक 30 जून 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में लंबित आवेदनों पर जांच की कार्यवाही पूर्ण की जाए, साथ ही आगामी 15 सितंबर तक पट्टे तैयार किए जाने की कार्यवाही की जाए।
सितंबर 2022 के अंत की स्थिति में पट्टे हितग्राहियों को वितरण के लिए जिलों द्वारा समस्त तैयारी कर ली जाए । पूर्व में जारी कार्यक्रम अवधि में स्थानीय निर्वाचन होने के कारण कई पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। इसीलिए लोकहित में उपरोक्त कार्यक्रम के साथ-साथ एक अतिरिक्त अभियान प्रारंभ किया गया है ।
प्रमुख राजस्व आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवेदनकर्ता से SAARA ऐप के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे । आवेदक SAARA ऐप पर स्वयं भी आवेदन कर सकता है । आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है ।
आवेदन पत्र पटवारी के लॉगइन SAARA एप पर प्रदर्शित होंगे । पटवारी एवं ग्राम सचिव का संयुक्त दल आवेदन पत्रों की जांच कर अपने अभिमत सहित तहसीलदार के लॉगिन SAARA ऐप पर भेजेंगे। तहसीलदार जांच दल से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र /अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा और इसे आरसीएमएस पर पुश करेगा जिसस आरसीएमएस में ग्रामवार प्रकरण पंजीबद्ध हो जाएंगे । तहसीलदार इश्तिहार जारी कर दावे आपत्तियां प्राप्त करेगा और उनका युक्ति युक्त निराकरण करेगा ।
तहसीलदार पात्र /अपात्र आवेदकों की सूची संबंधित ग्राम सभा के अभिमत के लिए प्रेषित करेगा। तहसीलदार ग्राम सभा के अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण कर पात्र आवेदकों को भूखंड आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
नवीन आवेदन पत्रों का निराकरण करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । इसके अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 रहेगी । प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी और ग्राम सचिव द्वारा जांच (SAARA एप पर) और जांच दल की जांच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किए जाने (सारा ऐप पर) की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है।
तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन का परीक्षण और आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है । तहसीलदार द्वारा इश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है । प्राप्त दावा आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है ।
ग्राम सभा के अभिमत हेतु सूची 15 दिसंबर 2022 तक भेजी जाएगी । इसके पश्चात ग्रामसभा का सम्मिलन और आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत 15 से 30 दिसंबर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया जाएगा । तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आकलन और यदि आवश्यक हो तो आबादी घोषित करवाए जाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है । भूमि अधिकार पत्र का वितरण जनवरी 2023 में किया जाएगा । प्रमुख राजस्व आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि जिला कलेक्टर इस अभियान के लिए जिले के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नेतृत्व प्रदान करें । बिना सक्षम कारण के आवेदनों को निरस्त ना किया जाए। सम्यक जांच की जाना सुनिश्चित करें। जिससे कोई भी हितग्राही योजना के लाभ से वंचित ना रहे।