ग्राम पंचायत भीमाखेड़ा की सरपंच निलम्बित

उज्जैन । जनपद पंचायत महिदपुर के सीईओ के प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पंचायत भीमाखेड़ा की सरपंच श्रीमती कौशल्याबाई पति राजेश के विरूद्ध थाना महिदपुर में भादंसं 1860 की धारा-306, 34 में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। श्रीमती कौशल्याबाई पति राजेश के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे ने मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा-39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीमाखेड़ा ग्राम पंचायत की सरंपच श्रीमती कौशल्याबाई पति राजेश को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।