उज्जैन, न्यायालय श्रीमान संतोष प्रसाद शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01 राहुल सिंह पिता स्व. सुमेरसिंह राजपूत, 02. शेरसिंह पिता स्व. सुमेरसिंह राजपूत, दोनो निवासी- ग्राम रूणजी, घट्टिया उज्जैन को धारा 326,323/34,506 भाग-2 मे कुल 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, दिनांक 07.10.2021 को सुबह करीब 11.00 बज,े जुवानसिंह राजपूत अपनी पत्नी तथा पुत्री पूजा व कुमकुम के साथ ग्राम-रूणजी में अपने खेत पर सोयाबीन काट रहे थे। उसी समय सुमेरसिंह के लड़के अभियुक्तगण राहुल व शेरसिंह आये और जुवान सिंह के खेत के सेड़े पर चारा काटने लगे। जुवान सिंह द्वारा चारा काटने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे मां, बहन की नंगी-नंगी गालियां दी और गाली देने से मना करने पर अभियुक्त शेरसिंह ने पत्थर उठाकर जुवानसिंह के सिर में मार दिया, जिससे उसे दाहिने तरफ सिर में चोट आई। बीच बचाव करने जुवान सिंह की पत्नी रेखाकुंवर व पुत्रियां पूजा व कुमकुम आये तो रेखाकुंवर को अभियुक्त राहुल ने दराते से मारा, जिससे उसकी बांयी हथेली पर चोट आई। मारपीट करने के बाद अभियुक्तगण सभी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। मारपीट की घटना बाबूसिंह द्वारा देखी गई। पुलिस थाना घट्टिया द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 326,323/34,506 भाग-2 में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रूपसिंह राठौर , विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन (म.प्र.)