28 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया, अतिक्रामकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज, जमीन की अनुमानित कीमत 93 लाख रुपये

उज्जैन । उज्जैन ग्रामीण एसडीएम श्री राकेश शर्मा ने बताया कि विगत 20 फरवरी को नेशनल हाईवे हेतु मिट्टी उत्खनन में बाधा डालने की शिकायत पर हल्का पटवारी चेतन मालवीय को जांच हेतु ग्राम बामोरा भेजा गया था। जांच में पाया गया कि नायब तहसीलदार उज्जैन द्वारा पारित आदेश के तहत ग्राम बामोरा स्थित शासकीय भूमि रकबा 5.66 हेक्टेयर (28 बीघा), जिसकी अनुमानित कीमत 93 लाख 40 हजार रुपये है, पर मोहम्मद शकील, मोहम्मद सोहेल, अल्पेश द्वारा जमीन पर अतिक्रमण करते हुए नेशनल हाईवे हेतु मिट्टी उत्खनन में बाधा उत्पन्न की जा रही है। यही नहीं आरोपी शकील द्वारा गंगाराम, रेखाबाई व नाबालिग पुत्रों को बंधुआ मजदूर बनाकर कार्य किया जा रहा है। जांच करने गये पटवारी को उक्त आरोपियों द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए अपशब्द कहे गये। एसडीएम के निर्देश पर सभी आरोपियों शकील, सोहेल व बंटी निवासी कोट मोहल्ला उज्जैन के विरूद्ध चिन्तामण जवासिया थाने में धारा-353, 293 व 34 के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी गई है तथा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर नेशनल हाईवे हेतु मिट्टी उत्खनन करने के लिये दे दिया गया है। बंधुआ मजदूरी कर रहे गंगाराम, रेखाबाई व नाबालिग पुत्रों को भी मुक्त करवा दिया गया है।

संपूर्ण कार्यवाही नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोट, पटवारी श्री चेतन मालवीय, श्री एमएस राजपूत उप निरीक्षक, श्री राधेश्याम मावर सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेंद्र सिंह सेंगर सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक जीवन, प्रधान आरक्षक अनीता सोनी व आरक्षक साक्षी द्वारा की गई।