उज्जैन, न्यायालय श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी आशीष उर्फ आशु पिता हेमराज, उम्र-25 वर्ष, निवासी चंबल सागर कॉलोनी, नागदा, जिला-उज्जैन को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीडिता ने दिनांक 28.02.2018 कोे थाना तुकोगंज जिला इंदौर में अपनी मां के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बचपन से ही अपनी नानी के घर इंदौर मे रहकर पढाई कर रही है। 2017 में अभियुक्त आशु से जानपहचान हुई थी और धीरे-धीरे दोनो की बातचीत आगे बढने लगी। अभियुक्त ने 2017 में शादी के लिये प्रपोज किया और मैने हां कर दी और हमारी बाते होती रहती थी एवं बाद में शादी करने से मना कर दिया। अभियुक्त आशु ने शादी का झांसा देकर पीडिता के साथ जबरजस्ती गलत काम किया एवं बात करना बंद कर दिया। इस पर थाना नागदा के अपराध क्रमांक 192/18 धारा 376 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई एवं अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री विनोद व्यास, अपर लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन म.प्र