उज्जैन: प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अन्तर्गत 23 वर्ष से 60 वर्ष आयु की विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को योजना में आवेदन के लिये अपने बैक खाते से आधार कार्ड लिंक होना (बैंक खाता न केवल आधार से जुडा व सत्यापित हो बल्कि आधार के माध्यम से राशि प्राप्त करने के लिए क्ठज् तैयार भी हो) व समग्र आई.डी. में ई-केवायसी होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समग्र आई.डी. में ई-केवायसी एम.पी. ऑनलाईन, नागरिक सुविधा केन्द्र, (बेब) लोक सेवा केन्द्रो एवं समग्र नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है तथा बैक खाते से आधार कार्ड लिंक बैंको के माध्यम से करवाया जा सकता है। आय एवं मूलनिवासी प्रमाण के लिए आवेदन पत्र में सलग्न स्वः घोषणा पत्र ही मान्य है अन्य दस्तावेजो की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अन्तर्गत सभी विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं बैक खाते से आधार कार्ड लिंक एवं समग्र आई.डी.में ई-केवायसी अनिवार्य रूप से अपने वार्ड में शिविर से पहले करवा लेवे, शिविर की सूचना पृथक से जारी की जावेगी।