उज्जैन, न्यायालय अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी नासिर पिता फैयाज खान आयु-38 वर्ष निवासी मच्छी बाजार नागदा, एवं इमरान पिता रियाज खान, आयु-32 वर्ष निवासी-जन्मेजय मार्ग, निवासी नागदा, जिला-उज्जैन को धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 200 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी सलमान चेतनपुरा नागदा में निवास करता था। मृतक जुबैर फरियादी के मामा का पुत्र था। जुबैर का शमशेर के साथ पैसे के लेन-देन के विवाद के कारण जुबैर को गोली मारी थी जिसके संबंध में नागदा थाने में अपराध पंजीबद्व होकर प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद में विचाराधीन था। इसी बात को लेकर मृतक जुबैर और शमशेर के मध्य रंजिश चल रही थी। घटना दिनांक 16.10.2013 को रात्रि 10ः00 बजे फरियादी सलमान, जुबैर और गोलू उर्फ शाहनवाज प्रकाश टॉकिज नागदा में बॉस नामक फिल्म देखने के लिये गये थे। तीनों सिनेमा हॉल में नीचे की ओर सामान्य सींटो पर एक साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे। फिल्म देखते समय नासिर पिता एहमद, नासिर पिता फय्याज और इमरान पिता रियाज सिनेमा हाल के अंदर आये व जुबैर को पकड लिया और जुबेर को गाली दी और कहा कि केस में राजीनामा नहीं करता है। उसी समय शमशेर , शरीफ , युसुफ और कय्यूम चाकू लेकर आये और जुबैर की हत्या कारित करने के आशय से उस पर चाकू से वार किया, जिससे जुबैर के बांये कान के नीचे गर्दन में, गले मे दांयी ओर दो जगह और छाती के दांयी ओर चोटे आंयी और उसे खून निकलने लगा। और वे वहॉ से भाग गये। जुबेर को अस्पताल ले गये जहॉ उसे मृत घोषित कर दिया। थाना नागदा द्वारा आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री विनोद व्यास, अपर लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र