उज्जैन, न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रदीप पिता जगदीश बागरी,वर्तमान आयु लगभग-25 वर्ष निवासी पचलासी तहसील-खाचरौद, जिला-उज्जैन को धारा 366,376(2)एन, 5एल/6 के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 8000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 09/07/2020 को पुलिस थाना महिदपुर जाकर मौखिक रिपोर्ट की गई कि उसकी दो लड़की व दो लड़के हैं, वह दिनांक 08/07/2020 को शाम को खाना खाकर परिवार सहित सो गया था, रात लगभग 03ः40 बजे उसकी छोटी लड़की ’वी’ उम्र 16 साल ने उससे कहा कि उसे लेट्रिंग लगी है, तब उसने बोला कि वह अपनी बड़ी बहन को साथ ले जाये, लेकिन अभियोक्त्री ’वी’ अकेली ही घर के बाहर बनी लेट्रिंग में लेट्रिंग करने चली गई, कुछ देर बाद उसकी बड़ी लड़की देखने गई तो अभियोक्त्री लेट््िरंग में नहीं थी, तब उसने व परिवार वालों ने लड़की ’वी’ की आसपास एवं गांव व रिश्तेदारी में फोन कर तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला, उसकी नाबालिग लड़की ’वी’ उम्र 16 साल बिना बताये कहीं चली गई।जिसकी रिपोर्ट थाना महिदपुर मे लिखाई गई।जिस पर अनुसंधान प्श्चात् अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी उसे नदी किनारे ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया तथा अपने साथ तीन-चार दिन रखा तथा उन्हेल में भोलेनाथा के मंदिर मे आरोपी प्रदीप ने उससे शादी कर ली। उक्त रिपोर्ट पर से दिनांक 09/07/2020 को पुलिस थाना महिदपुर पर आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री भारत सिंह खेर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र