कलेक्टर द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई

उज्जैन । मंगलवार को कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के सभाकक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई। ग्राम आकासोदा तहसील उज्जैन निवासी विनोद चौधरी पिता राधेश्याम ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित तालाब की भूमि जिस पर वेस्ट वियर बना हुआ है वहां गांव के कुछ लोगों द्वारा वेस्ट वियर तक पानी न पहुंचे, इस उद्देश्य से मार्ग में मिट्टी इत्यादि डालकर उसे ऊंचा कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

आगर रोड निवासी मनीष राय पिता यशवंत राय ने आवेदन दिया कि उनके पिता वर्तमान में हृदय के गंभीर रोग से ग्रसित हैं तथा उनका वर्तमान में इलाज चल रहा है। इन्दौर के एक अस्पताल में बताने पर डॉक्टर द्वारा पिता की बायपास सर्जरी के लिये सलाह दी गई है, जिसका अनुमानित खर्च लगभग तीन लाख रुपये बताया गया है। आवेदक की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अत: पिता के इलाज के लिये उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाये। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

शान्ति नगर निवासी मदनलाल ने आवेदन दिया कि सहायक श्रमायुक्त द्वारा उनके हक में ग्रेच्युटी का भुगतान करने बाबत आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिया गया था, परन्तु आज दिनांक तक उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मक्सी रोड पंवासा निवासी अनोखीलाल पिता कैलाश ने आवेदन दिया कि उनके घर के सामने निवास करने वाले कुछ लोगों ने मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा लिया है। इस वजह से उन्हें तथा स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत परेशानी जा रही है। साथ ही उक्त लोगों द्वारा पानी निकासी के नाले को भी अवरूद्ध कर लिया गया है। इस पर झोनल अधिकारी नगर पालिक निगम को प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बड़ागांव तहसील खाचरौद निवासी प्रभुलाल ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में अपील की गई थी तथा उनके हित में फैसला भी पारित हो चुका है, परन्तु आज दिनांक तक अनावेदकगणों द्वारा भूमि पर से कब्जा छोड़ा नहीं गया है। इस पर तहसीलदार खाचरौद को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

ग्राम कलालखेड़ी तहसील नागदा निवासी रोहित पिता कनीराम ने आवेदन दिया कि वे ग्राम कलालखेड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने पिता के स्वामित्व के मकान में रहा करते थे। उनके पिता द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया तथा आवेदक को घर से बेदखल कर दिया गया है। आवेदक मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, अत: उन्हें पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिलवाया जाये। इस पर एसडीएम नागदा को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार अन्य मामलों में कलेक्टर, अपर कलेक्टर श्री मृणाल मीना और सीईओ जिला पंचायत सुश्री अंकिता धाकरे द्वारा जनसुनवाई की गई।