हत्या कारित करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

उज्जैन, माननीय न्यायालय श्री संजय राज ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. भगवान सिंह पितादरयावसिंह मालवीय उम्र-52 2. निर्भयसिंह पिता दयावसिंह मालवीय उम्र-55 3. छोटू उर्फ रोहित पिता भगवानसिंह उम्र-19 4. मनोज पिता भगवानसिंह उम्र-20 5. रितेश पिता स्व. मायाराम मालवीय उम्र-23 सभी निवासीगण- विक्रम गांधी नगर, थाना नागझिरी, जिला-उज्जैन म.प्र. को धारा 302/149, 323/149, 147, 302, 148,धारा 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम,147 भादस मे आजीवन कारावास एवं कुल 13,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 14.07.2021 को ही आरक्षी केन्द्र नागझिरी में जिला चिकित्सालय उज्जैन से ड्यूटी कम्पाउण्डर राजेश यादव ने फोन पर सूचना दी कि राहुल पिता मदन निवासी गांधी नगर विक्रम नगर को मृत अवस्था में लाया गया जिसे पी.एम. रूम में रखा गया है। उक्त सूचना आरक्षी केन्द्र नागझिरी में पंजीबद्व की गई। उक्त दिनांक को ही जिला अस्पताल महिला वार्ड उज्जैन में पगरिण की आहत मंजूबाई पत्नी राहुल द्वारा आरक्षी केन्द्र नागझिरी के निरीक्षक जयसीराम बरडे को इस आशय की सूचना दी कि रात्रि लगभग 10ः00 बजे विक्रम गांधी नगर उज्जैन स्थित उसके घर पर उसके पति राहुल के आने के बाद उसके पडोसी मनोज तथा मनोज के पिता भगवानसिंह आए और बोले कि तुम्हारे घर पर बाहर के लोग आते है, गलत काम करते है, यहां गंदा काम मत करो, परिवार के लोग रहते है जिस पर उसके पति राहुल ने बोला कि मेरी पत्नी की बदनामी क्यों करते हो, हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखबाऐंगे। ऐसा कहकर वह और उसका पति राहुल थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाने लगे, उसी समय निर्भयसिंह, रितेश, छोटू ने आकर उनके साथ मारपीट की थी, पीछे से भगवानसिंह हाथ में डंडा लेकर, मनोज हाथ में चाकू लेकर आए। निर्भयसिंह, रितेश ,छोटू ने उसे व उसके पति राहुल को थप्पड मुक्के व पत्थर से मारपीट की तथा मनोज ने जान से मारने की नियत से उसके पति राहुल को पेट में चाकू मारा, भगवानसिंह डंडे से मारपीट करने लगा। झगडा होते हुए पडोसी सतीश वाघेला, संजू, मुकेश, शंभू, मधु, बगदीराम, बगदीराम की पत्नी ने देखा और आकर बीच-बचाव किया। उपरोक्त लोगो ने उसके साथ थप्पड मुक्के से मारपीट की जिससे उसके सिर, गले में चोट आई। मारपीट में आई चोटो के कारण राहुल जमीन पर गिर गया और उसके पेट से खून निकलने लगा था। किसी ने डायल 100 पुलिस को फोन किया जिसके आने पर उसे एवं उसके पति राहुल को सरकारी अस्पताल लाए थे जहां राहुल को डॉक्टर ने मृत बताया। उसके पति राहुल की हत्या मनोज, भगवानसिंह, निर्भयसिंह, रितेश, छोटू ने मारपीट करके की है।
उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दंडित किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री पंकज जैन, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन (म.प्र.)