उज्जैन । महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम जलवाल ग्राम पंचायत मालखेड़ी तहसील खचरौद में बाल विवाह हो रहा है| जिस पर श्री साबिर अहमद सिद्धिकी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए| जिसके पश्चात बाल विवाह निरोधक दल में शामिल बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग खाचरौद से श्रीमती टीना बैरागी एवं सुनीता सहानी पर्यवेक्षक, श्री मंशाराम मुजाल्दे सहायक उपनिरीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन एवं चाईल्ड उज्जैन से टीम मेम्बर योगेश बदरेखा एवं प्रियंका जाटवा की संयुक्त टीम बालिका के निवास पर पहुंची एवं संयुक्त दल द्वारा घटनास्थल का दौरा कर उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की| टीम द्वारा उक्त बालिका के परिजनों से बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज माँगे गये, जिसके पश्चात बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें दर्ज बालिका की जन्म तिथि 20.09.2010 के आधार पर बालिका वर्तमान में नाबालिग पायी गयी| जिसके पश्चात टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए, बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गयी | जिसके अंतर्गत बताया गया कि परिजनो के द्वारा बालिका का बाल विवाह करने पर परिजनों एवं सम्मिलित लोगों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने के सजा की कार्यवाही की जायेगी| जिसके पश्चात बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिका का विवाह बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी|