उज्जैन/ न्यायालय श्री राजेश जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी लाखन पिता श्री कृष्ण मीणा आयु 24 साल, विासी कमल कालोनी उज्जैन को धारा 15 राज्य सुरक्षा अधिनियम में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि कि दिनांक06.07.2016 को अभियोगी चिमनगंजमंडी मे उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कमल कालोनी उज्जैन का जिला बदर लाखन अपने घर आया हुआ है जो सब्जी मंडी काम्प्लेक्स के सामने शेड के नीचे बैठा हुआ है तब मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर राहगीर पंचान मुकेश व संजय को उक्त सूचना से अवगत कर सब्जी मंडी काम्प्लेक्स के पास गया जहां घेराबंदी कर दबिश दी गयी तो पुलिस को देखकर शेड के नीचे बैठा जिला बदर आरोपी लाखन भागने लगा जिसे हमराह राजपाल व आशुतोष ने दौडकर पकडा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लाखन होना बताया जिसे जिला बदर अवधि मे उज्जैन शहर मे आने संबंधी वैध अनुमति प्रस्तुत करने बाबत् पूछताछ करने पर उसके पास कोई वैध अनुमति नही होना पाया गया। आवेदक लाखन को श्रीमान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी उज्जैन के द्वारा आदेश क्रमांक क्यू/रीडर/एडीएम/125/उज्जैन दिनांक 21.01.2016 से 6 माह के लिए उज्जैन जिला तथा उससे लगे राजस्व जिलो की सीमाओ से जिला बदर किया गया था इस संबंध में अनावेदक लाखन को जिला बदर अवधि मे उज्जैन शहर मे प्रवेश करने संबंधी वैध अनुमति प्रस्तुत करने बाबत् लिखित मे सूचना पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा जिला बदर अवधि मे उज्जैन मे आने की कोई वैध अनुमति नही होने बाबत् लिखित मे दिया जाने पर लाखन के द्वारा जिला बदर के आदेश क्रमांक 733/16 अंर्तगत धारा 14 व 15 राज्य सुरक्षाा अधिनियम का मामला पंजीबद्व किया गया।
अभियुक्त के विरूद्व थाना चिमनगंजमंडी मे अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणो को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कुलदीप सिंह भदौरिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र