होटल श्री गंगा पर किया एक लाख का जुर्माना

उज्जैन: नगर पालिक निगम अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग नही करने एवं शहर को साफ, स्वच्छ और सुन्दर बनाए रखने के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनजागरण किया जा रहा है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, विक्रय करने वाले एवं गंदगी करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जा रहा है। मंगलवार को होटल श्री गंगा पर थोक कचरा उत्पादक श्रेणी अंतर्गत आने वाला प्लांट बंद पाए जाने पर एक लाख रूपये जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार शहर को साफ, स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए अभियान चलाया जाकर दुकानों, होटलो, रेस्टोरेंट इत्यादि की जांच की जा रही है एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, गंदगी पाए जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में मंगलवार को उपायुक्त स्वास्थ्य श्री संजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय कुलश्रेष्ठ, श्री मुकुल मेश्राम, वर्कशॉप प्रभारी श्री विजय गोयल द्वारा देवास रोड स्थित श्री गंगा का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया की पूर्व में किये गए निरीक्षण के दौरान श्री गंगा द्वारा थोक कचरा उत्पादक श्रेणी अंतर्गत आने वाला प्लांट बंद पाए जाने पर 20 हजार का जुर्माना करते हुए प्लांट प्रारंभ करने की समझाईश दि गई थी, किन्तु मंगलवार को निरीक्षण के दौरान पुनः कचरा निष्पादन प्लांट बन्द पाया गया जिस पर होटल श्री गंगा स्वीट्स पर एक लाख का जुर्माना के कार्यवाही की गई।