उज्जैन । हीरा मिल की 750 करोड़ रुपये(वर्तमान अनुमानित मूल्य) की 35.926 हेक्टेयर भूमि से एनटीसी (नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन) को भू-राजस्व संहिता की धारा-182(2) के तहत अपर कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने बेदखल करने के आदेश जारी कर दिये हैं। राजस्व प्रकरण क्रमांक 001/अ-39/2020-23 में निर्णय पारित करते हुए अपर कलेक्टर द्वारा वादग्रस्त उज्जैन कस्बा स्थित भूमि कुल किता 88 कुल रकबा 35.926 हेक्टेयर भूमि पर ताकायमी कारखाना पट्टेदार को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश में सम्पूर्ण भूमि का कब्जा विधिवत शासन के पक्ष में (यदि आधिपत्य शासन के पास न हो तो) प्राप्त करने तथा वादग्रस्त भूमि का ताकायमी कारखाना प्रयोजन समाप्त होने से भूमि को मध्य प्रदेश शासन में वैष्ठित करने के आदेश जारी किये गये हैं। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार उज्जैन को आदेश दिये हैं कि वे राजस्व अभिलेख में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि करें। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की सम्पूर्ण जांच-पड़ताल से दो तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हुए- (1) एनटीसी द्वारा रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया, (2) कारखाना संचालित न कर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया।
उल्लेखनीय है कि उक्त भूमियां तत्समय ग्वालियर रियासत द्वारा कारखाना/मिल संचालन हेतु सशर्त पट्टा ताकायमी के रूप में दी गई थी।