उज्जैन । जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुजहत बकाई द्वारा जानकारी दी गई कि कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में विगत 30 मई को कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी शहर श्री नागेश दायमा द्वारा सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री उमेश कुमार पाण्डेय के साथ प्रगति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार उज्जैन की शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक 1807040 की आकस्मिक जांच विक्रेता आलम शाह की उपस्थिति में की गई। जांच में विक्रेता द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन में अनियमितताएं पाई गई।
इनमें उचित मूल्य दुकान में संग्रहित स्टॉक के भौतिक सत्यापन में गेहूं 97 किलोग्राम अधिक, चावल 55 किलोग्राम कम और नमक छह किलोग्राम कम होना पाया गया। राशन दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की जांच में 62 परिवारों की समग्र आईडी में एईपीडीएस पोर्टल पर अन्य सदस्यों के नाम ऑपरेटर के माध्यम से ई-केवायसी अप्रूवल कराकर उनके नाम पर गेहूं 2970 किलोग्राम, चावल 4515 किलोग्राम, नमक 315 किलोग्राम और शकर 50 किलोग्राम सामग्री का अपयोजित किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार भाव अनुसार कीमत दो लाख 18 हजार 415 रुपये आंकी गई। इस प्रकार आलम शाह पिता अहमद शाह एवं रवि शर्मा पिता महेश शर्मा ऑपरेटर खाद्य विभाग द्वारा मिलीभगत और षड़यंत्र कर अवैधानिक रूप से खाद्यान्न का अपयोजन कर आर्थिक लाभ लिया जाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2015 की कंडिका 11(1), 11(9), 13(2) और 18 का उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
प्रकरण में गंभीर अनियमितता की जाना पाई जाने पर आलम शाह पिता अहमद शाह एवं रवि शर्मा पिता महेश शर्मा के विरूद्ध थाना खाराकुआ में एफआईआर दर्ज कराई गई है।