अमानक स्तर की पॉलिथिन जप्त कर किया जुर्माना

उज्जैन: निगम आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री एवं अमानक स्तर की पॉलिथिन का उपयोग नही किये जाने हेतु जनजागरण किया जा रहा है साथ ही प्लास्टिक सामग्री या अमानक स्तर की पॉलिथिन का उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण करने पर निगम द्वारा सामग्री जप्ती के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम मे बुधवार को झोन क्रमांक 03 अन्तर्गत विभिन्न क्षैत्रों में कार्यवाही करते हुए अमानक स्तर की पॉलिथिन जप्त की गई एवं 2500 का जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी झोन में प्रतिबंधित प्लास्टिक का भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग किया जाता है तो संबंधित स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित वार्ड के मेट को नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।