फर्जी एन.ओ.सी. व गिरवी कारों का झांसा देकर दो युवकों से कुल ₹9.30 लाख की की थी धोखाधड़ी

उज्जैन, दिनांक 17.04.2025 को फरियादी रिजवान खान पिता इल्यास खान निवासी 40/3 बेगमबाग कॉलोनी, उज्जैन ने थाना महाकाल उपस्थित हुए तथा आरोपी *शाहरुख पिता शाहिद खान निवासी इब्राहिमगंज, हमीदिया रोड, भोपाल* द्वारा कार विक्रय के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने संबंधी रिपोर्ट लेख कराई ।

*▶️ प्रथम प्रकरण : फरियादी रिजवान खान से ₹3,50,000/- की ठगी*–

फरियादी द्वारा बताया गया कि—
दिनांक 05.10.2023 को आरोपी शाहरुख भोपाल निवासी, अपने साथी अमजद पिता आजम खान निवासी चितेरा बाखल, उज्जैन के साथ एक Honda City कार (Model – 2014, Reg. No. MH-43-AR-1511) लेकर बेगमबाग उज्जैन आया।

आरोपी ने कार का मूल्य ₹4,00,000/- बताया, बाद में ₹3,50,000/- में सौदा तय हुआ।
कार के दस्तावेज दिखाते समय आरोपी ने NOC की फोटोकॉपी दी तथा मूल एन.ओ.सी. 8 दिन में देने का भरोसा दिया। रिजवान ने ₹40,000/- नगद व शेष ₹3,10,000/- अपने मित्र शाकीब के बैंक खाते से आरोपी द्वारा दिए गए खाते में 07.10.2023 को ऑनलाइन भुगतान कर दिए।

कुछ दिनों बाद भी जब मूल एन.ओ.सी. नहीं मिली तो फरियादी ने वाहन की NOC स्थिति चेक की, जिसमें Equitas Finance Company का ₹6,00,000/- का बकाया पाया गया।

जानकारी देने पर आरोपी ने कार वापस ले जाकर पैसे लौटाने का बहाना किया, परंतु कार ले जाने के बाद ₹3,50,000/- आज दिनांक तक वापस नहीं किए।

बाद में ज्ञात हुआ कि आरोपी ने वही कार रफीक (पूर्व पार्षद) निवासी भारत टाकीज के पीछे, भोपाल को गिरवी रखकर उससे भी पैसा ले लिया है।

*▶️ द्वितीय प्रकरण : शाकीब खान के साथ ₹5,80,000/- की धोखाधड़ी*–

फरियादी के मित्र शाकीब ने भी बताया कि दिनांक 20.08.2023 को आरोपी शाहरुख ने Maruti Baleno Delta Car (No. TS-08-JM-6510) का ₹4,80,000/- में सौदा किया और ₹1,00,000 नाम ट्रांसफर के लिए मांगें।

शाकीब ने आरोपी के खाते में ₹4,25,000/- ऑनलाइन व ₹1,55,000/- नगद कुल ₹5,80,000/- दिए।
बाद में ज्ञात हुआ कि यह कार भी आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति से गिरवी रखी हुई थी।

विक्रय अनुबंध पत्र भी आरोपी ने खुद बनवाकर 24.08.2023 को उज्जैन में अंगारा होटल के पास हस्ताक्षर करवाए थे।

*अतः दोनों फरियादियों से कुल ₹9,30,000/- (नौ लाख तीस हजार रुपये) की धोखाधड़ी होना पाया गया।*

*▶️ कानूनी कार्रवाई*–

फरियादी द्वारा की गई शिकायत की जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 172/2025, धारा 420 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

*घटना के गंभीर स्वरूप एवं आरोपी की फरियादियों से बड़ी धनराशि ठगकर फरार रहने की प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा आरोपी शाहरुख पिता शाहिद खान (उम्र 33 वर्ष) निवासी भोपाल पर ₹10,000/- का इनाम घोषित किया गया।*

*▶️ आरोपी की गिरफ्तारी*–

प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद से ही थाना महाकाल पुलिस आरोपी की तलाश में सतत रूप से दबिश दे रही थी। आरोपी लगातार स्थान बदलकर पुलिस की पकड़ से बच रहा था।

दिनांक 10.12.2025 को विश्वसनीय मुखबिर सूचना पर थाना महाकाल पुलिस की टीम द्वारा विराटनगर, उज्जैन से आरोपी शाहरुख खान को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

आरोपी को थाना लाकर विस्तृत पूछताछ जारी है। प्रकरण में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

*🔹सराहनीय भूमिका*–

थाना प्रभारी महाकाल निरीक्षक गगन बादल, उप निरीक्षक नेहा जादौन, प्रधान आरक्षक मनीष यादव, प्रधान आरक्षक सुनील पाटीदार व थाना महाकाल पुलिस टीम!