31 मार्च तक कर जमा नहीं कराने पर 1 अप्रेल से दोगुना भरना पड़ेगा सम्पत्तिकर

उज्जैन,शासन नियमानुसार सम्पत्तिकर दाता को चालु वित्तीय वर्ष 2025-26 का सम्पत्तिकर 31 मार्च 2026 तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है 31 मार्च तक कर जमा नहीं कराने पर 1 अप्रेल से दोगुना सम्पत्तिकर जमा करना पड़ेगा।
आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा द्वारा सम्पत्तिकर दाताओं से अनुरोध किया है कि जिनके द्वारा चालु वित्तीय वर्ष 2025-26 का सम्पत्तिकर अभी तक जमा नहीं करवाया गया है वे 31 मार्च तक नगर निगम के सम्बंधित झोन कार्यालय अथवा ऑन लाईन घर बैठे अपना सम्पत्तिकर अनिवार्य रूप से जमा कराएं अन्यथा शासन नियमानुसार 1 अप्रेल से लगने वाले दोगुना सम्पत्तिकर का भुगतान करना पड़ेगा। करदाताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के समस्त झोन कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी खोला जा रहा है ताकि करदाता सुविधा पूर्वक अपना कर जमा करा सके इसके साथ ही हमारे सहायक सम्पत्तिकर अधिकारियों द्वारा भी घर घर पहुंचकर तथा वार्डो में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाकर कर जमा किया जा रहा है। नागरिक 31 मार्च से पूर्व अपना सम्पत्तिकर जमा कराकर शहर विकास में अपना सहयोग करें तथा दोगुना कर एवं निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।
बुधवार को जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया जाकर बड़े बकायदारों से राशि जमा करने की कार्यवाही की गई। जिसके अन्तर्गत हरीफाटक महाकाल मार्ग श्रीमती हाजरा बी पति मोहम्मद हुसैन से राशि रूपये 1.40 लाख का चेक प्राप्त किया गया, श्री हुसैन अहमद पिता जमील अहमद, हरी फाटक ब्रिज के पास बेगमबाग कालोनी से पार्ट राशि 51000 का चेक प्राप्त किया गया। कार्यवाही में सहायक राजस्व अधिकारी भारत मालवीय वार्ड निरीक्षक राजेश नरवरे एवं निशाद धारकर जयंत सिंह सिसोदिया, अरविन्द टाकले, मुकेश वर्मा, प्रेम मालवीय विजय मालवीय मौजूद रहे।