31 मार्च तक चालु वित्तीय वर्ष का सम्पत्तिकर जमा कर 1 अप्रेल से लगने वाले दोहरे कर के भुगतान से बचे करदाता – आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा

उज्जैन,आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा द्वारा निर्देशित किया कि शहर के ऐसे करदाता जिनके द्वारा अभी तक अपना चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया गया है वे आज की अपना सम्पत्तिकर जमा कराकर शहर विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। 31 मार्च 2026 तक यदि सम्पत्तिकर दाता अपना सम्पत्तिकर जमा नहीं कराते है तो 1 अप्रेल से उन्हें दोगुना सम्पत्तिकर का भुगतान करना पड़ेगा, इसी के साथ निगम के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के शेष दिवसों (31 मार्च तक) में अधिक से अधिक बकाया संपत्ति कर जमा हो इस हेतु बकाया संपत्तिकर दाताओं को बकाया संपत्ति कर जमा कराए जाने की कार्यवाही अंतर्गत जोन कार्यालय के संपत्ति कर शाखा से जारी किए जाने वाले बिल, मांग का सूचना पत्र आदि का वितरण कर संबंधित बकायदारों से उनकी बकाया राशि जमा करने के लिए निगम आयुक्त द्वारा शहर के समस्त 54 वार्डों में 108 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जो बकाया राशि जमा करने के लिए घर-घर जाकर नागरिकों को प्रेरित एवं सूचित करने का कार्य करेंगे*
*उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवासीय स्वयं उपयोग की सम्पत्तियों पर अधिरोपित सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर सम्पत्तिकर में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता रहेगी। मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार दिनांक 31.03.2026 के पश्चात् 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त नहीं होकर शत् प्रतिशत सम्पत्तिकर का भुगतान नियमानुसार मय अधिभार के करना होगा इसलिए संपत्तिकर दाता आज ही अपना सम्पत्तिकर जमा कर सम्पत्तिकर में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर नगर विकास में सहायोग प्रदान करें। अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित झोन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं*
*सम्पत्तिकर दाता अपना सम्पत्तिकर सम्बंधित झोन कार्यालय में पहुंचकर या ई नगर पालिक पोर्टलhttps://enagarpalika.mp.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन जमा भी कर सकते है। नगर निगम सम्पत्तिकर विभाग द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार घर घर पहुंचकर सम्पत्तिकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है इसके साथ ही विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है*

*अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे झोन कार्यालय*

*आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देशानुसार करदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शनिवार एवं रविवार अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय खुले रहेंगे करदाता कार्यालयीन समय में अपने सम्बंधित झोन कार्यालय पहुंचकर सम्पत्तिकर जमा करा सकते हैं!