उज्जैन, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश द्वारा उज्जैन मे प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका/आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध विषयांतर्गत निवेदन आपके कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत बाह्य स्त्रोत (आऊटसोर्स) कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण होना कर्मचारी श्रमिक एवं प्रदेश हित में है। प्रदेश के विभिन्न विभागों / उद्योगों / संस्थाओं में कार्यरत बाह्य स्त्रोत (आऊटसोर्स) कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 21.04.2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी को निम्नवत बिन्दुओं का मांगपत्र प्रेषित है:-

1. प्रदेश के बाह्यस्त्रोत / आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु सरकार स्तर पर ठोस नीति (आऊटसोर्स सर्विस सेक्यूरिटी एक्ट/आऊटसोर्स निगम मंडल) बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाये।
2. आऊटसोर्स / ठेका कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जायें। कानूनों की पालना ना होने पर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाये।
3. 08 घन्टे से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त समय का नियमानुसार भुगतान किया जावें।
4. आऊटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग / संस्था से वेतन भुगतान की जा कर बिचौलिया प्रथा बन्द किया जाये।
5. श्रम कानूनों के अनुसार आऊटसोर्स कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही वेतन पर्ची प्रदान की जावे।
6. अनुभव के आधार पर वेतन में बढौत्री की जाये एवं अनुभव के आधार संविदा/नियमित भर्ती में नीति बनाकर अवसर प्रदान किये जायें। (जैसे बोनस अंक इत्यादि)
7. बिना किसी ठोस कारण एवं जाँच के आऊटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाय।
8. शिकायत/आरोप की उच्च स्तरीय जाँच के बिना आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जायें।
9. सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार ई.एस.आई., ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. लाभसुनिश्चित किया जाये।
10. नियमित रूप के कार्यों के विरुद्ध कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने के प्रावधान किये जाये।
11. समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाये।
12. आऊटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति आदेश के विरूद्ध अपील हेतु विभाग स्तर पर कमेटी का गठन किया जायें, जिसमें कर्मचारी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर किये जायें।
13. आऊटसोर्स कर्मचारियों का सेवाकाल आधार पर श्रेणी उन्नयन (अकुशल से अर्धकुशल अर्धकुशल से कुशल एवं कुशल से उच्चकुशल) किया जायें।
14. आऊटसोर्स कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा रूपये 20 लाख किया जाये।
15. आऊटसोर्स कर्मचारियों को विभाग रिक्त पदो के विरूद्ध समायोजित/सविलियन करने हेतु ठोस नीति बनाई जाये।
16. कौशल विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष कार्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण (तकनीकी / गैर तकनीकी) प्रदान किया जावें एवं प्रमाणिकरण भी किया जायें।
17. आऊटसोर्स कर्मचारियों को सप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जायें।

