कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया

उज्जैन, कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने ग्रीष्म ऋतु में भू जल स्तर में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है । आदेशानुसार जिले की सीमा में नलकूप / बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेंगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजर रही मशीन को छोड़कर) और बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन नहीं करेगी। बिना अनुमति अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधात्मक स्थान पर प्रवेश करने पर मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
आदेशानुसार समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र के अंतर्गत अपरिहार्य प्रकरणों के लिए एवं अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा के लिए प्राधिकृत किया जाता है। निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिग्रहण किया जा सकेगा।
उक्त आदेश के उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपए का जुर्माना और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रुपए से या कारावास से ,जो दो वर्ष तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। उक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा।