उज्जैन, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल जिला उज्जैन ने जानकारी दी कि म.प्र. उपचर्या तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 के अंतर्गत कोई भी क्लिनिक अथवा अस्पताल बिना पंजीयन के संचालित नहीं किया जा सकता है। जिले में अनाधिकृत रूप से अपंजीयकृत क्लिनिक एवं अस्पतालों का संचालन किया जाना पूर्णतः अवैधानिक है।
कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एवं मेडिकल ऑफिसरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सतत निरीक्षण कर अवैधानिक रूप से संचालित अपंजीयकृत क्लिनिक एवं अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही वैध रूप से पंजीकृत क्लिनिक एवं अस्पतालों का भी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे नियमानुसार संचालित हो।
उज्जैन शहर में संचालित क्लिनिक एवं अस्पतालों के निरीक्षण के लिए 5 जांच दलों का गठन किया गया है। उक्त जांच दल अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर अस्पतालों एवं क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
