मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत निरुद्धीकरण आदेश जारी

उज्जैन, उज्जैन पुलिस द्वारा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना नीलगंगा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत निरुद्ध कराया गया है।

*🔹पुलिस कार्यवाही विवरण*-

पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं जिला मजिस्ट्रेट उज्जैन की अनुशंसा के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 0013/विविध (एन.डी.पी.एस.)/2026 में आरोपी सुजीत, बंगाली कॉलोनी उज्जैन के विरुद्ध “स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988” की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उसे 01 वर्ष की अवधि हेतु निरुद्ध करने के आदेश पारित किए गए।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी सुजीत द्वारा लगातार मादक पदार्थों का संग्रहण, परिवहन एवं अवैध विक्रय किया जा रहा था तथा वह युवाओं को नशे की ओर प्रेरित कर जिले की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा था।

*🔹आरोपी का आपराधिक इतिहास*-

आरोपी के विरुद्ध थाना नीलगंगा में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत वर्ष 2025 में 02 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध मारपीट, धमकी, आबकारी एवं अन्य आपराधिक धाराओं के कुल 07 प्रकरण भी दर्ज हैं।

*▪️आरोपी जेल दाखिल*-

पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा आरोपी की निरंतर आपराधिक एवं मादक पदार्थ तस्करी संबंधी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध निरुद्धीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। उक्त प्रतिवेदन पर विचार उपरांत आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा आदेश पारित कर आरोपी को उज्जैन संभाग की सीमाओं से निरुद्ध करते हुए केंद्रीय जेल इंदौर में रखने के निर्देश दिए गए।

आदेश प्राप्त होने पर थाना नीलगंगा पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर दाखिल कराया गया।

उज्जैन पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।