होटलों में फायर सेफ्टी दस्तावेजों की जांच की गई

उज्जैन, शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा फायर सेफ्टी नियमों के पालन की जांच लगातार की जा रही है। निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम के फायर ऑफिसर श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू द्वारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित विभिन्न होटलों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई*
*निरीक्षण के दौरान होटल संचालकों को बताया गया कि फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के साथ वार्षिक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र की वैधता 03 वर्ष की होती है तथा इसकी अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है*
*जांच के दौरान होटल गुजरात पैलेस, होटल विराज, होटल कलश, होटल शिव महिमा, होटल आमंत्रण, होटल ड्रीम पैलेस, होटल आमंत्रण एवेन्यू, होटल रॉयल व्यू एवं होटल एटलस सहित अन्य प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी, भवन अनुज्ञा एवं विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया गया*
*फायर ऑफिसर श्री साहू द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों, एक तल पर 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले भवनों, बड़े होटल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन एवं अन्य मिश्रित अधिभोग वाले भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं 50 से कम बिस्तरों वाले होटल एवं अस्पतालों को पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा*
*फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, फायर अलार्म एवं स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट एवं स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग, इमरजेंसी लाइटिंग, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन योजना, मॉक ड्रिल तथा फायर एनओसी से संबंधित अभिलेखों की जांच की जाती है*
*निरीक्षण के दौरान जोन क्रमांक-3 के सहायक आयुक्त श्री प्रवीण मुकाती भी उपस्थित रहे!